Bhopal Dowry Case: दहेज की रकम जुए में उड़ा दी

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Bhopal Dowry Case: बोलेरो की मांग को लेकर करने लगे प्रताड़ित, पति समेत तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज

Bhopal Dowry Case
सांकेतिक चित्र

भोपाल। दहेज (Bhopal Dowry Case) में मिली पांच लाख रुपए की रकम एक व्यक्ति ने जुए में उड़ा दी। फिर इसके बाद वह बोलेरो के लिए पैसे मांगने लगा। यह रकम वह पत्नी से मायके से लाने के लिए दबाव डाल रहा था। घटना मध्यप्रदेश (MP Crime News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) की है। पुलिस ने पति, सास—ससुर के खिलाफ प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इधर दो अन्य मामलों में महिलाओं ने ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

एक साल पहले हुई शादी

मिसरोद थाना पुलिस ने बताया 29 वर्षीय महिला ने शुक्रवार शाम सात बजे ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला की शादी अंकित मेहतो (Ankit Mehto) पिता अरूझा उम्र 32 साल निवासी दानिश नगर थाना मिसरोद के साथ जनवरी, 2019 में हुई थी। पिता ने दहेज में पांच लाख की एफडी पति को दी थी। एफडी पति के नाम से थी। शादी के बाद दोनों को बैंगलुरू शिफ्ट होना था। इसी कारण पिता ने सामान के बदले पांच लाख कैश दिए थे। कुछ समय बाद दोनों बैंगलुरू शिफ्ट हो गए थे। वहां महिला भी प्राईवेट जॉब करती थी। घर का किराया से लेकर बाकी खर्च वह उठाती थी।

यह बहाने से तोड़ी एफडी

महिला ने बताया अंकित जुआ खेलने का आदी है। उसकी कमाई का सारा पैसा उसमें चला जाता है। इसी कारण घर में विवाद होता है। महिला मना करती है तो अंकित उसे बोलेरो मांगने लगता। मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने परिजनों को कुछ नहीं बताया था। लेकिन आरोपी अंकित, सास सुनीता (Sunita Mehto) और ससुर अरूझा 20 लाख रूपयों की मांग करने लगे। महिला ने विरोध किया तो आरोपी उसे घर से निकालने की धमकियां देने लगे। शुक्रवार मिसरोद थाना पुलिस ने अंकित मेहतो, सास सुनीता और ससुर अरूझा के खिलाफ धारा 498ए/34 (प्रताड़ना और एक से अधिक आरोपियों) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

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तीन साल में घर बिगड़ा

महिला थाना पुलिस ने बताया 23 साल की महिला कोहेफिजा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। परिजनों ने उसकी शादी सागर बंगलो जेल रोड़ गांधी नगर निवासी तारिक अहमद से 2017 में करवाई थी। मायके वालों ने दहेज में गृहस्थी के सामान और रूपए दिए थे। इसके बाद भी ससुराल वाले दहेज में मकान, कार और पैसों की मांग करके उसे मानसिक और शरीरिक प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने शुक्रवार दोपहर एक बजे धारा 498ए/506/34/3/4 (प्रताड़ना, धमकी, एक से अधिक आरोपी और दहेज अधिनियम) के तहत पति तारिक अहमद, सास शबाना राशिद, ससुर राशिद, देवर ताहिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

फ्लैट की मांग

महिला थाना पुलिस ने बताया इमामबाड़ा निवासी 32 साल की महिला ने शुक्रवार दोपहर चार बजे आरोपी विनोद करोसिया, सास श्यामबाई, जेठ राजू करोसिया के खिलाफ प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला की शादी 2018 में हुई थी। उसका ससुराल शिव नगर कॉलोनी आनंद नगर का है। शादी के दौरान माता—पिता ने दहेज में की सारी मांग पूरी की थी। लेकिन कुछ समय बाद ही पति विनोद और बाकी लोगों ने फ्लैट की मांग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ धारा 498ए/506/34/3/4 प्रताड़ना, धमकी, एक से अधिक आरोपी और दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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