Bhopal Court News: रूपेश जायसवाल नाबालिग छात्रा से ज्यादती मामले में दोषी करार

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Bhopal Court News: पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने सुनाई 14 साल की जेल और अर्थदंड का जुर्माना

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। नाबालिग से ज्यादती फिर उसके गर्भवती होने पर गर्भपात कराने के एक सनसनीखेज मामले में भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने फैसला सुनाया है। यह प्रकरण भोपाल शहर के एमपी नगर इलाके में सात साल पहले दर्ज किया गया था। इस मामले में दोषी करार दिया गया व्यक्ति रूपेश जायसवाल है। वह शाही हवेली बार एंड रेस्टोरेंट का पार्टनर है। इसके अलावावह एलपीके रेस्टोरेंट भी चलाता है। दोषी करार दिए गए व्यक्ति को 14 साल की जेल और अ​र्थदंड की सजा दी गई है।

अदालत में इन्होंने पेश की थी दलीलें

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार न्यायाधीश शैलेजा गुप्ता ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय दिया। रूपेश जायसवाल (Rupesh Jayaswal) को दोषसिद्ध पाते हुये धारा 366 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास, 376—क में 12 वर्ष का सश्रम कारावास और धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 14 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कोमिला किरतानी और मनीषा पटेल ने दलीले पेश की थी। इस संबंध में एमपी नगर थाने में 28 सितंबर, 2016 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। घटना डीबी मॉल की पार्किग से शुरू हुई थी। वहां रूपेश जायसवाल के साथ उसका साथी अर्पित सक्सेना (Arpit Saxena) ने उसकी गाडी की चाबी निकाल ली थी। फिर उसकी मां और उसके साथ बदतमीजी करने लगे।

यह लगाए गए थे आरोप

पीड़िता पर एसिड डालने और उसकी तस्वीरें एडिट करके वायरल करने की भी धमकी दी थी। इसके पूर्व में आरोपी रूपेश जायसवाल ने उसके साथ इंदौर के एक होटल में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये थे। जिस कारण वह गर्भवती हो गई थी। अभियोक्त्रीे के गर्भवती होने से आरोपी ने उसका अबार्शन कराया था। उसके साथ 2 साल तक मारपीट भी की।

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