Bhopal Veterinary Hospital: डॉक्टरों ने घर में घुसकर ज्वाइंट डायरेक्टर को धोया

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Bhopal Veterinary Hospital: विभागीय रिपोर्ट बनाकर डायरेक्टर को भेजे जाने से थे नाराज, सरकारी बंगले में घुसकर की पिटाई

Bhopal Veterinary Hospital
सांकेतिक चित्र

भोपाल। डॉक्टर को भगवान का रुप माना जाता है। वह अपराधी जैसा सलूक करे यह सुनना असंभव लगता है। लेकिन, यह बिल्कुल सच है और मामला चौका देने वाला है। घटना मध्य प्रदेश (MP Crime News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) की है। आरोपी दो डॉक्टर है जिन्होंने ज्वाइंट डायरेक्टर को घर में घुसकर जमकर (Bhopal Veterinary Doctor Attack Case) धोया। इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई कि मामला थाने पहुंच गया। पुलिस ने इस मामले में ज्वाइंट डायरेक्टर की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण (Bhopal Veterinary Hospital) दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है।

अटैचमेंट में चल रहा डॉक्टर

हबीबगंज थाना पुलिस ने बताया कि घटना 31 जुलाई की रात 9 बजे की है। जिसकी एफआईआर 1 अगस्त की शाम 6 बजे दर्ज कराई गई। एफआईआर पर देरी की वजह आवेदन की जांच को बताया जा रहा है। शिकायत डॉक्टर पीएस पटेल (Dr PS Patel) पिता एमएस पटेल उम्र 51 साल ने दर्ज कराई है। पटेल शिवाजी नगर स्थित सरकारी आवास में रहते हैं। मामले में आरोपी डॉक्टर अनिल शर्मा (Dr Anil Sharma) और डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी हैं। दोनों आरोपी की तैनाती कहीं दूसरी जगह है और संबंद्ध विभाग की तरफ से चल रहे हैं।

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विभागीय जांच पर पर्दा

मामले की शिकायत करने वाले डॉक्टर पीएस पटेल जहांगीराबाद स्थित वैटरनरी अस्पताल में तैनात है। वहीं आरोपी डॉक्टर अनिल शर्मा रातीबड़ स्थित अस्पताल में तैनात होने के बावजूद जहांगीराबाद में संबंद्ध है। इसी तरह डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी (Dr Arvind Chaturvedi) भी वैशाली नगर स्थित संचालनालय में संबंद्ध है। पुलिस ने बताया कि पटेल ने दोनों आरोपियों की विभागीय जांच की थी। जिसकी रिपोर्ट बनाकर उन्होंने डायरेक्टर को भेजी थी। इसी रिपोर्ट से आरोपी नाराज थे। हालांकि इस रिपोर्ट में क्या है यह खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। वहीं पटेल से प्रतिक्रिया लेने के लिए  फोन लगाया तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया।

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अफसरों तक पहुंचा मामला

सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर पीएस पटेल ने इस संबंध में जानकारी आला अधिकारियों को दी थी। जिसके बाद वे हबीबगंज थाने पहुंचे। आवेदन की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 452/323/34/अजजा (घर में घुसकर, मारपीट, एक से अधिक आरोपी और एट्रोसिटी एक्ट) का मुकदमा दर्ज किया है।

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