Alirajpur Serial Rape Case: महिलाओं को देखकर वहशी हो जाता था दरिंदा

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Alirajpur Serial Rape Case: महिलाओं को बंधक बनाकर करता था ज्यादती

 

Alirajpur Serial Rapist
अलीराजपुर के जोबट थाना में गिरफ्तार आरोपी रहमत

अलीराजपुर। महिलाओं को बंधक बनाकर दुष्कर्म (Alirajpur Rape Case) करने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोचा है। घटना मध्य प्रदेश के (MP Crime News) अलीराजपुर जिले की है। आरोपी जोबट तहसील का रहने वाला है। आरोपी सिलसिलेवार तरीके से महिलाओं को बंधक बना (Alirajpur Serial Rape Case) कर बलात्कार करता था। एक के बाद एक महिलाओं के दुष्कर्म की खबर जोबट पुलिस को मिल रही थी। यह केस पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। उसको नए मामले में गिरफ्तार करने के बाद उसको जिले से ही बेदखल कर दिया गया।

ऐसे बच रहा था आरोपी

अलीराजपुर एसपी विपुल श्रीवास्तव (SP Vipul Shrivatava) ने बताया कि दो महिलाओं को बंधक बनाकर आरोपी ने दुष्कर्म किया था। आरोपी का यह पहला मामला नहीं हैं। इससे पहले भी वह ऐसे कई अन्य कृत्य (Serial Rapist) को अंजाम दे चुका है। उसके खिलाफ जोबट पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी। आरोपी किसी न किसी तरह से बचकर निकल जाता था। आरोपी की हरकतों की वजह से लोगों में तनाव था। जिसका असर पुलिस पर दबाव के रुप में सामने आ रहा था। आलम यह था कि आरोपी की दहशत की वजह से औरतें शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती थी।

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यह है आरोपी

आरोपी का नाम रहमत (Rahmat) है उसके पिता का नाम अहमद है। वह अलीराजपुर के जोबट तहसील के मटन मोहल्ले का रहने वाला है। मटन मोहल्ले के साथ-साथ पूरे जोबट तहसील (Jobat Rape Case) में उसके नाम से लोगों में दहशत का माहौल था। तीन महिलाओं से वह दुष्कर्म कर चुका है। पूर्व में भी ऐसे ही कृत्यों को आरोपी ने अंजाम दिए थे। मटन मोहल्ले के निवासियों ने बताया कि वह महिलाओं पर बुरी नजर रखता था। वह हमेशा अकेले जाती महिला का पीछा करता था। मौका पाकर महिला को बंधक बना लेता था, फिर बलात्कार कर छोड़ देता था।

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एनएसए के तहत मामला दर्ज

एसपी विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी रहमत के खिलाफ एसटी-एससी एक्ट (ST-SC Act) और बलात्कार (Rape) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अलीराजपुर कलेक्टर ने आरोपी के ऊपर एनएसए (NSA) यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का भी मामला दर्ज किया है। एनएसए के तहत आरोपी को अभी बड़वानी जेल भेज दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), या रासुका 23 सितंबर 1980, इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान अस्तित्व में आया था। यह कानून, राज्य और केंद्र सरकार को एक ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका हो।

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