Bhopal Rape Case: समझौते में पति—पत्नी को लेना था तलाक, अब बलात्कार की हो गई एफआईआर

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Bhopal Rape Case: दो परिवारों के बीच सहानुभूति से बने अंतरंग संबंधों की दिलचस्प कहानी

Bhopal Extra Marital Affair
सांकेतिक फोटो

भोपाल। (Bhopal Rape Case) सहानुभूति से हुई दोस्ती के बाद बने अंतरंग संबंधों की एक दिलचस्प कहानी सामने आई है। इसमें किरदार पति—पत्नी है। आप चौकिए नहीं पति—पत्नी मतलब दोनों परिवार शादीशुदा (Bhopal Extra Material Afar) है। महिला—पुरुष के बीच शादी से पहले तलाक (Bhopal Crime News) होना था। फिर रिश्तों को नाम दिए जाने का मौखिक अनुबंध हुआ था। मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। जिसमें पुलिस ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर (Bhopal Rape Case) लिया है।

ऐसे शुरु हुई कहानी

घटना भोपाल के बागसेवनिया थाना क्षेत्र की है। जिसकी एफआईआर 29 नवंबर की दोपहर लगभग सवा तीन बजे की गई। इसमें धारा 376/2एन कई बार बलात्कार लगाई गई। आरोपी मोहन नागर (Manoj Nagar) है जो कांच का कारोबारी है। पीड़िता की उम्र 35 साल है जिसके पति का फर्नीचर का कारोबार है। इस कारण पीड़िता की आरोपी से पहचान हो गई थी। जांच अधिकारी एसआई रुपा मिश्रा (SI Rupa Mishra) ने बताया कि आरोपी ने भावनाओं की मदद से पीड़िता को अपने प्रेम के जाल में फंसाने में कामयाब हुआ। दरअसल, कारोबारी कनेक्शन के चलते आरोपी मोहन नागर (Mohan Nagar Rape By Woman) को यह पता चल गया था कि पीड़िता की उसके पति के साथ नहीं बनती है।

दोस्ती के बाद ऐसे फायदा उठाया

आरोपी मोहन नागर पीड़िता के घर आने—जाने लगा। उसने पीड़िता से कहा कि वह भी पत्नी से खुश नहीं है। पत्नी को तलाक देकर वह उसके साथ शादी करेगा। इसी बात पर दोनों में सहमति हुई और फिर संबंध बने। आरोपी ने एक मंदिर में जाकर शादी की थी। लेकिन, उसने कोई सरकारी शादी नहीं की। मंदिर में फोटो खींचने के बाद उसने उसको पति मानने के लिए कहा। चार—पांच महीने बाद भी पत्नी को तलाक नहीं देने पर दोनों के बीच विवाद शुरु हुआ। फिर मामला थाने पहुंचा।

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