Bhopal Court News: नाबालिग से ज्यादती मामले में आरोपी दोषी करार

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Bhopal Court News: डेढ़ साल पहले दर्ज हुआ था रातीबड़ थाने में मुकदमा

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। नाबालिग से ज्यादती के एक मामले में आरोपी को भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने दोषी करार दिया है। यह घटना भोपाल शहर के रातीबड़ थाना क्षेत्र की है। इस मामले में नाबालिग की गुमशुदगी थाना पुलिस ने दर्ज की थी। जिसकी जांच के बाद उसके साथ ज्यादती होने और अगवा कर ले जाने की बातें उजागर हुई थी। यह फैसला 18वें एडीजे पदमा जाटव की अदालत ने सुनाया है।

पहले गिफ्ट में दोषी ने दिया था मोबाइल

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रातीबड थाना पुलिस ने 304/20 धारा 376—3—/376—2—एन/5एल/6 का मामला दर्ज किया था। जिसमें महेन्द्र सिंह बागडी (Mahendra Singh Bagdi) को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उसको प्रकरण में दोषी करार देते हुए 20—20 वर्ष सश्रम कारावास और एक—एक हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इसी तरह धारा 363 में 7 वर्ष कारावास व 1000रू अर्थदण्ड, धारा 366 में 10 वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रूपए का अर्थदंड दिया। अदालत में पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, सरला कहार और मनीषा पटेल ने पेश की थी। नाबालिग ने बताया कि आरोपी उसे भानपुर बाजार में मिला था। उस वक्त एक कीपेड मोबाईल उसने गिफ्ट किया। जिसमें उससे बातचीत होती थी। इसके बाद वह शादी का झांसा देकर उसे ले गया। मंदिर में माला पहनाकर उसके साथ शादी कर ली।

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