Bhopal Court News: नाबालिग से ज्यादती मामले में आरोपी दोषी करार

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Bhopal Court News: कार के भीतर की थी अरबाज ने यह गंदी हरकत, आरोपी को 20 साल की जेल

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। नाबालिग से ज्यादती के एक मामले में 20 साल की जेल हुई है। यह घटना चार साल पहले भोपाल (Bhopal Court News) शहर के रातीबड़ इलाके में हुई थी। यह फैसला 18वें एडीजे पदमा जाटव की अदालत ने सुनाया है। आरोपी ने नाबालिग को कार से ले जाकर ज्यादती की थी।

यह बोलकर कार के भीतर की थी गंदी हरकत

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रातीबड थाने में 63/18 धारा 376—2—एन—आई—/5एल/6 में आरोपी अरबाज (Arbaz) को दोषी करार दिया। उसको 20 वर्ष सश्रम कारावास और 1000 रूपए अ​र्थदंड की सजा दी गई। इसी तरह धारा 363 में 7 वर्ष कारावास और एक हजार रूपए अर्थदंड, धारा 366 में 10 वर्ष सश्रम कारावास और 1000 रूपए अर्थदंड की सजा दी गई। पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, सरला कहार और मनीषा पटेल ने की थी। नाबालिग की थाने में गुमशुदगी दर्ज हुई थी। आरोपी अरबाज अपने साथी हनीफ के साथ आया था। वह धमकी देकर उसे कार में बैठाकर फंदा गांव ले गया। यहां सुनसान जगह पर उसके साथ गंदी हरकत की गई। उसी वक्त आरोपी को पता चल गया था कि उसके खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज हो गया है।

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