Bhopal Court News: स्कूल वैन का चालक आठवीं कक्षा की छात्रा पर रखता था बुरी नजर, अयोध्या नगर में चार साल पहले उजागर हुई थी यह घटना

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Bhopal Court News: नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में तीन साल की सजा

Bhopal Court News
सांकेतिक चित्र

भोपाल। ​निजी स्कूल की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने फैसला सुनाया है। पीड़िता कक्षा आठवीं की छात्रा थी। जिसको वैन से स्कूल छोड़ने वाला चालक बुरी नजर रखता था। यह घटना भोपाल शहर के अयोध्या नगर इलाके में चार साल पहले हुई थी। दोषी को तीन साल की सजा का फैसला 13वें अपर सत्र न्यायाधीश शैलजा गुप्ता की अदालत ने दिया है।

इस कारण पीड़िता ने परिजनों से की शिकायत

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अयोध्या नगर थाने में 25/18 धारा 354 में आरोपी सचिन अहिरवार (Sachin Ahirwar) को दोषी करार दिया। इसी धारा में उसे 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अदालत में दलीलें विशेष लोक अभियोजक वर्षा कटारे और कोमिला किरतानी ने पेश की थी। यह एफआईआर फरवरी, 2018 में हुई थी। वैन का ड्रायवर नाबालिग को फोन पर बातचीत करने के लिए बोलता था। आरोपी ने नाबालिग का बुरी नीयत से हाथ पकड़ने का मौका तलाशता था। वह उसको एक बार खदान में ले जाने का प्रयास भी किया। विरोध करने पर उसने पिता को मारने की धमकी दी थी।

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