Bhopal Court News: गांजा तस्करी में चार दोषी करार

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Bhopal Court News: कार की डिग्गी के भीतर गुप्त ​अड्डा बनाकर आधा क्विंटल गांजा ले जाते दो साल पहले दबोचा था

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। गांजा तस्करी के एक मामले में भोपाल जिला अदालत ने फैसला सुनाया है। यह घटना दो साल पहले भोपाल शहर के पिपलानी थाना क्षेत्र में उजागर हुई थी। इसी मामले से जुड़े चार आरोपियों को अदालत (Bhopal Court News) ने दोषी करार दिया है। फैसला 24वें एडीजे रघुवीर प्रसाद्र पटेल की अदालत ने सुनाया।

इस तरह से छुपा रखा था गांजा

पिपलानी थाना पुलिस ने 23 अक्टूबर, 2020 को 1000/20 धारा 8/20 एनडीपीएस का मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने दिनेश वर्मा, चेतन श्रीवास्तव, बेनी प्रसाद्र गौर, विकास उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया था। अदालत ने प्रत्येक दोषियों को 10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ एक लाख रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में दलीले विशेष लोक अभियोजक नीरेन्द्रा शर्मा और विक्रम सिंह ने पेश की थी। यह कार्रवाई एसआई एमबी अहिरवार की सूचना पर की गई थी। आरोपियों को जंबूरी मैदान से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कार एमएच—02—एक्यू—6790 भी जब्त की थी। कार की ड्राइविंग सीट में चेतन श्रीवास्तव (Chetan Shrivastav) था। जबकि बाजू में दिनेश वर्मा (Dinesh Verma) बैठा हुआ था। कार की डिग्गी में 25 पैकेटों में गांजा रखा था। यह 49 किलो 800 ग्राम था। कार विकास उर्फ विक्की की थी।

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