Bhopal News: धर्मांतरण के लिए गरीब बस्तियों को किया टारगेट

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Bhopal News: मुफ्त इलाज, शिक्षा का लालच देते रंगे हाथों पकड़ाए मिशनरी संगठन से जुड़े लोग, पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण, विदेशी नागरिकों की भूमिका पर चुप्पी साधी

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सुखी सेवनिया थाना, जिला भोपाल— फाइल फोटो

भोपाल। धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मिशनरी संस्था के लोगों ने इसके लिए गरीब बस्ती को टारगेट किया था। यह घटना भोपाल (Bhopal News) देहात के सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र की है। ऐसा करने के लिए महिलाओं को झोपड़ी में बंद करके लालच दिया जा रहा था। जिसका रंगे हाथों वीडियो बनाकर पुलिस को बुलाया गया। यहां घंटों तक नारेबाजी भी की जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में धार्मिक स्वंतत्रता विधेयक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि मिशनरी संस्था से जुड़े दो लोग जो विदेशी नागरिक हैं उनको लेकर पुलिस ने चुप्पी साध ली है।

झोपड़ी में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था

धर्मांतरण की जानकारी हिंदू संगठनों को मिली थी। जिसके बाद उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा। मौके पर पुलिस को 50 से अधिक महिलाएं मिली। यह सभी झोपड़ी में बंद थी। मौके से ईसाई धर्म से जुड़े कई ग्रंथ भी मिले हैं। महिलाओं को झोपड़ी में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इस मामले में मुख्य आरोपी कालूराम गौड़ (Kaluram Gaud) है। वह सुखी सेवनिया (Sukhi Sewania) स्थित एकता नगर (Ekta Nagar) में रहता है। वह पहले बंजारा समाज का था। जिसके बाद उसने अपना धर्म गौड कर लिया था। वह अपने साथ दो विदेशी मूल के युवक और युवती के साथ धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल था। हालांकि पुलिस विदेशी नागरिकों की भूमिका को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। आरोपी हर व्यक्ति को ​ईसाई धर्म अपनाने पर 50 हजार रुपए, बच्चों को मिशनरी स्कूलों में हॉस्टल सहित मुफ्त शिक्षा, माता-पिता और बुजुर्गों के लिए मेट्रो शहरों के अस्पतालों में मुफ्त इलाज दिलाने का झांसा दे रहा था। हिंदू संगठनों का आरोप है कि बस्तियों में पहुंचे लोगों ने लालच और भ्रम फैलाकर गरीब महिलाओं पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाला। झोपड़ी में गरीब लोगों को एकत्रित कर चोरी छिपे तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। सुखी सेवनिया थाना पुलिस ने मामले में घटना की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत केस 122/25 दर्ज किया है।

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