Bhopal Court News: नाबालिग बच्ची से दरिंदगी मामले में दोषी करार

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Bhopal Court News: अदालत ने सुनाई दोहरी सजा, दो साल पहले हुई थी घटना

Bhopal Court News
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ताजा न्यूज जिला अदालत (Bhopal Court News) से मिल रही है। यहां पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने बलात्कार के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा झांसा देकर ले जाने की अलग—अलक धारा में पांच और 7 साल की सजा सुनाई है। वहीं एक—एक हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।

नाना कहकर पुकारती थी

अदालत ने मारपीट और धमकाने की धारा में छह—छह माह कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में दलीलें सरकार की तरफ से सीमा अहिरवार (Seema Ahirwar) ने पेश की थी। मामला स्टेशन बजरिया थाना क्षेत्र का था। जिसमें पीड़िता 10 साल की बच्ची थी। दोषी करार दिए गए बिरजू प्रजापति ने गंदा काम किया था। वह नाबालिग को होशंगाबाद (Hoshangabad) में नर्मदा स्नान कराने का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। दोषी बिरजू प्रजापति (Birju Prajapati) पीड़िता का रिश्ते में मामा भी लगता था। वह उसको नाना कहकर पुकारती थी। घटना के वक्त नाबालिग के पिता उसकी मां को बनारस में छोड़ने गए हुए थे। वहां से लौटने पर यह राज उजागर हुआ था।

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