Bhopal CRISP News: बर्खास्त क्रिस्प सीईओ के खिलाफ जालसाजी की एफआईआर

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Bhopal CRISP News: फर्जी दस्तावेजों की मदद से 20 लाख की बजाय 32 लाख रुपए की ग्रेज्युटी निकालने का आरोप

Bhopal CRISP News
ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। कांग्रेस शासनकाल में जर्मनी की मदद से खड़ी की गई क्रिस्प यानि सेंटर फॉर रिसर्च एन्ड इंडस्ट्रीयल स्टॉफ परफारमेंस (Bhopal Crisp News) का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि क्रिस्प के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अपनी ग्रेज्युटी निकालने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। जिसके बाद उन्होंने 32 लाख रुपए का आहरण कर लिया। जबकि नियमानुसार उन्हें 20 लाख रुपए का भुगतान प्राप्त होना था। इस मामले में भोपाल सिटी के श्यामला हिल्स थाने में सीईओ पर जालसाजी का प्रकरण दर्ज कर दिया है। हालांकि इसके पीछे राजनीतिक खींचतान की बात सामने आ रही है। जिसमें तत्कालीन सीईओ ने एक राष्ट्रीय पार्टी से संबंधित संस्था से सीधा पंगा ले लिया था।

एचआर मैनेजर ने दर्ज कराया मामला

श्यामला हिल्स थाना पुलिस का मानना है कि इस मामले में क्रिस्प के ही लेखा शाखा समेत अन्य शाखा के कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध हैं। हालांकि क्रिस्प के अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच के बाद सिर्फ बर्खास्त सीईओ को आरोपी बनाने संंबंधित दस्तावेज पुलिस को पेश किए हैं। मामले की जांच उप निरीक्षक रवीन्द्र सिंह (SI Ravindra Singh) ने की थी। उन्होंने मिसरोद निवासी तुषार शेंडे की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया है। वे क्रिस्प में एचआर मैनेजर हैं। इस मामले में पूर्व सीईओ मुकेश शर्मा (EX CEO Mukesh Sharma) आरोपी है। वे कुछ महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे। संस्थान को जनवरी, 2022 में पता चला कि शर्मा ने फर्जीवाड़ा किया है। यह खुलासा संस्थान की ऑडिट रिपोर्ट से हुआ। इसके बाद पुलिस में शिकायत की गई थी। पुलिस अपनी जांच कर रही थी। इसी बीच संस्थान ने मई में मुकेश शर्मा पर आरोप सही पाए जाने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

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12 लाख रुपए अधिक निकाल लिए

पुलिस ने बताया कि उनकी ग्रेज्युटी की राशि कुल बीस लाख रुपए हो रही थी। लेकिन, दस्तावेजों में हेराफेरी कर 32 लाख रुपए संस्थान के खाते से लिए हैं। संस्थान के अकाउंट की आडिट रिपोर्ट में इस फजीर्वाड़े का खुलासा हुआ है। इस मामले के आरोपी मुकेश शर्मा (Mukesh Sharma) की अभी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। संस्था कारखानों में काम करने वाले तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने का काम करती थी। संस्था का मध्यप्रदेश में कई यूनिवर्सिटी से इस बात के लिए अनुबंध भी है। श्यामला हिल्स थाना पुलिस ने इस मामले में 12 जुलाई की रात लगभग नौ बजे 114/22 धारा 420/406/467/468 (जालसाजी, गबन, दस्तावेजों की कूटरचना और उसके इस्तेमाल) का प्रकरण दर्ज किया है।

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