Bhopal News: वारदात के बाद पुलिस ने मान लिया नहीं हो सकती सामान की पहचान

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Bhopal News: न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी की शिकायत पर मुकदमा तो दर्ज लेकिन उसको यह लिखकर पुलिस ने कबाड़ा कर दिया

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सांकेतिक चित्र

भोपाल। पुलिस के अधिकारी जनता के बीच विभाग की साख बनाने में जुटे हुए हैं। जिसके लिए कई अभिनव प्रयोग वे करते रहते हैं। लेकिन, कुछ ने तय कर लिया है कि ऐसा नहीं होने देना है। ऐसा ही एक रोचक मामला भोपाल (Bhopal News) शहर के कमला नगर इलाके में हुआ है। वारदात खड़ी मारूति कार से सायलेंसर चोरी से जुड़ा है। जिसकी एफआईआर में पुलिस ने एक ऐसा शब्द लिखा है जिससे चोरी गया सायलेंसर तलाशने को लेकर ज्यादा दबाव नहीं आएगा।

इस कारण यह धारा लगाती है पुलिस

कमला नगर (Kamla Nagar) थाना पुलिस के अनुसार 20 मई को 272/23 धारा 379/157—बी खुले स्थान से चोरी अदम शिनाख्ती मशरूका का प्रकरण दर्ज किया है। शिकायत थाने पहुंचकर श्रीधर बोधनकर (Shridhar Bodhankar)  पिता एसजी बोधनकर उम्र 59 साल ने दर्ज कराई है। वे कोटरा सुल्तानाबाद (Kotra Sultanabad) इलाके में रहते हैं और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (New India Insurance Company) में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी कार (Car) एमपी—04—सीजी—7240 आखिरी बार 17 मई को चलाई थी। उसके तीन दिन बाद उन्होंने कार स्टार्ट की तो बहुत जोर से आवाज आई। मैकेनिक को दिखाया तो पता चला कि उनकी कार का सायलेंसर निकालकर ले गया। इस प्रकरण में धारा 157—बी का मतलब यह होता है कि ऐसा सामान जो एक जैसा हो जिसको पीड़ित का है अथवा नहीं पहचान स्थापित नहीं की जा सकती। यह धारा अमूमन गैस टंकी चोरी जैसी घटनाओं में भी पुलिस लगाती है।

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