Bhopal Breaking News: किसी भी तरह के प्रदर्शन, धरना-जुलूस पर पुलिस कमिश्नर ने दो महीने तक लगाई रोक

भोपाल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन को लेकर आहुत मध्यप्रदेश विधानसभा (Bhopal Breaking News) का एक दिवसीय विशेष सत्र को लेकर पुलिस विभाग ने तैयारी शुरु कर दी है। जिसके तहत पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने मुख्यमंत्री निवास और उसके आस-पास दो महीने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
प्रदर्शन से जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है
जानकारी के अनुसार पुलिस कमिश्नर (Bhopal Police Commissioner Sanjay Kumar) ने आदेश में लिखा है कि कई प्रदर्शनकारियों की तरफ से पॉलीटेक्निक चौराहें पर धरने-प्रदर्शन की अनुमति मांगी जाती रही है। यह मार्ग शहर के प्रमुख यातायात केंद्र के लिए महत्वपूर्ण स्थल भी है। इसी मार्ग से विमानतल, हमीदिया अस्पताल, दमकल के वाहनों के अलावा अति विशिष्ट अतिथियों का आवागमन होता है। जिस कारण प्रदर्शन की अनुमति देने से यहां से गुजरने वाले आम नागरिकों को व्यवधान और मरीजों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए पॉलीटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा, किलोल पार्क के पास तिराहा के आस-पास किसी भी तरह के धरने-प्रदर्शन और जुलूस की अनुमति अब नहीं दी जा सकेगी। निषेधाज्ञा आदेश के तहत यह 22 अप्रैल से लागू करके प्रभावी भी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि 27 फरवरी से प्रदेश की विधानसभा (Vidhansabha) में एक दिवसीय विशेष बैठक आहुत की गई है। जिसमें पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होने पर मुख्यमंत्री निवास (CM House) घेराव जैसे अन्य प्रदर्शनों की अटकलों को देखते हुए पुलिस विभाग की तरफ से यह निर्णय लिया गया है।
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