Bhopal Court News: सड़क दुर्घटना मौत मामले में 93 लाख 41 हजार का मुआवजा आदेश

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Bhopal Court News: फायनेंस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की 20 महीने पहले हुई थी मौत

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। प्रधान जिला न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव की न्यायालय (Bhopal Court News) ने 93 लाख, 41 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश पारित किया। हादसे में बाइक सवार फायनेंस कंपनी के एक कर्मचारी की लगभग 20 महीना पहले मौत हुई थी। प्रकरण में याचिका भोपाल जिला अदालत में लगाई गई थी।

बाइम ने मारी थी टक्कर

पीड़ित परिवार की तरफ से अधिवक्ता आरके हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी की तरफ से तर्क प्रस्तुत किए गए थे। हादसे में 27 वर्षीय राहुल ठाकुर (Rahul Thakur)  की मौत हुई थी। वे बैरागढ़ थाना क्षेत्र स्थित लालघाटी (Lalghati) के नजदीक रहते थे। राहुल ठाकुर बजाय फायनेंस कंपनी (Finance Company) में नौकरी करते थे। दुर्घटना 27 अगस्त, 2024 को हुई थी। घटना के वक्त वह बाइक (Bike) से बरेली से हरसिली की तरफ जा रहे थे। तभी राष्ट्रीय राजमार्ग 45 में हादसा हुआ था। राहुल ठाकुर की बाइक पर दूसरी बाइक ने टक्कर मारी थी। इस मामले में रायसेन (Raisen) जिले के बाडी थाने ने प्रकरण दर्ज करके अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। इस मामले में टक्कर मारने वाली बाइक के चालक, उसके स्वामी और इफ्को टोकियो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (IFFCO Tokio Insurance Company Limited) एमपी नगर (MP Nagar) को आरोपी बनाया गया था। इधर, राहुल ठाकुर को ही जवाबदार बताया जाकर उनके परिजनों की ओर से पेश किए गए मृत्यु के मामले को खारिज किए जाने की मांग की गई थी।

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