Bhopal Court News: पुलिस एडिश्नल एसपी की वर्दी कोर्ट में नहीं कर सकी पेश

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Bhopal Court News: जांच में कई तरह की खामियां पाते हुए अदालत ने युवती को किया बरी

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। न्यू मार्केट में जिस युवती को सत्रह महीना पहले एडिश्नल एसपी की वर्दी पहनकर घुमते हुए दबोचा उसे District Court में पुलिस पेश ही नहीं कर सकी। इस संबंध में छद्म परिचय बनाकर युवती के खिलाफ प्रकरण दर्ज करके टीटी नगर (TT Nagar) पुलिस ने एफआईआर की थी। भोपाल जिला न्यायालय (Bhopal Court News) ने पुलिस की जांच में कई तरह के तकनीकी चूक पाए हैं। जिसके आधार पर अदालत ने युवती को बरी कर दिया है।

ड्यूटी रजिस्टर को भी पेश नहीं किया

जानकारी के अनुसार यह मामला 22 नवंबर, 2024 को सामने आया था। पुलिस ने इंदौर (Indore) में रहने वाली युवती शिवानी चौहान (Shivani Chauhan) को दबोचा था। वह एडिश्नल एसपी की वर्दी पहनी हुई थी। लेकिन, बैज उसने कांस्टेबल का लगाया हुआ था। जिस कारण संदेह के आधार पर टीटी नगर (TT Nagar) पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके उसे हिरासत में लिया था। इस मामले की जांच करके अभियोग पत्र भोपाल जिला न्यायालय में दायर किया गया। शिवानी चौहान की तरफ से कोर्ट में मिर्जा इमरान बैग और सादिक खान की तरफ से तर्क किए गए थे। जिसमें न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी लक्ष्मी वास्कले ने सहमति जताते हुए शिवानी चौहान को बरी कर दिया। आदेश में लिखा गया है कि पुलिस ने मामले की जांच के दौरान वह वर्दी जब्ती करना बताया था। लेकिन, पुलिस उसे न्यायालय में पेश ही नहीं कर सकी। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों के ड्यूटी रजिस्टर को पेश नहीं किया जा सका। यह सभी कार्रवाई की सीडी अदालत में चलाई गई तो वह चल ही नहीं पाई। मामले की जांच करने वाले अधिकारी ने बयान दिया कि संदेही ने थाने में कपड़े बदले थे। लेकिन, ऐसा करने से संबंधित कोई पंचनामा ही नहीं बनाया गया। नक्शा से लेकर सील में कई तरह की खामियां दिखाई दी। यह देखते हुए विवेचना में न्याय संगत व्यवहार न करने और अनुसंधान कार्रवाई में शिथिलता को देखते हुए शिवानी चौहान को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

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