Bhopal Court News: बलात्कार के मामले में मामा—भांजे दोषी करार

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Bhopal Court News: बलात्कार के बाद नाबालिग का करा दिया था गर्भपात, कई बार हुई थी ज्यादती

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                  दोषी करार दिए गए मामा भांजे

भोपाल। नाबालिग से बलात्कार (Bhopal Minor Girl Rape) करने और उसका गर्भपात कराने वाले एक मामा—भांजे को भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने दोषी करार दिया है। घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2018 में हुई थी। दोनों दोषियों को 20 साल का हुआ सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला न्यायाधीश पॉक्‍सो अदालत ने सुनाया है।

ऐसी मिलेगी अब सजा

दोषियों ने 15 वर्षीय नाबालिग के साथ यह गंदा काम किया था। दोषी अनस खान (Anas Khan) और उसके मामू अजीम दुर्रानी (Ajim Durrani) को बलात्कार और गर्भपात (Bhopal Minor Girl Abortion Case) कराने के मामले समेत अन्य धारा में 10-10 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 8000 रूपये का जुर्माना भी भरना होगा। अदालत में दलीलें अनिता सिंह (Anita Singh), सीमा अहिरवार (Seema Ahirvar) और सरला कहार (Sarla Kahar) ने पेश की थी। सीमा अहिरवार ने बताया कि घटना 17 सितंबर, 2018 की है। जिसकी रिपोर्ट शाहजहांनाबाद थाने में दर्ज हुई थी।

ऐसे दिया था वारदात को अंजाम

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फाइल फोटो : भोपाल कोर्ट

पीड़िता की रिपोर्ट से 5-6 महीने पहले आरोपी अनस से उसकी मुलाकात सब्‍जी मण्‍डी में हुई थी। जिसके बाद 2-3 बार वह बाइक से घुमाने ले गया। घुमाने के बहाने एक दिन वह नाबालिग को अपने घर कसेरापुरा लेकर गया। वहां डराने के बाद उसके साथ गंदा काम किया। फिर एक हफ्ते बाद दोबारा उसके साथ ज्यादती (Bhopal Rape Case) की गई। वज जब गर्भवती हुई तो अनस को यह जानकारी दी। उसने मामू अजीम से यह बात की। मामू ने भी पीड़िता के साथ गलत काम किया। मामू ने एक दवा पीड़िता को गर्भपात के लिए दी थी। इस कारण उसकी तबीयत बिगड़ी और मामला थाने पहुंचा।

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