Bhopal Crime News: बहू को पीटते हुए सास बोली- पति तो जला भी सकता है

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Bhopal Crime News: महिला का पुलिस पर आरोप, मामूली धारा का मुकदमा दर्ज, फिर रिश्वत लेकर थाने से रिहा करने का आरोप

Bhopal Crime News
सांकेतिक चित्र

भोपाल। (Bhopal Crime News) यह जुमला नहीं है बल्कि एक महिला की कहानी है। उसको पति पीटता था। शिकायत सास से की तो उसने कहा पति जला देते हैं तुम केवल पीट (Bhopal Crime Against Woman) रही हो। मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। पीड़िता फिर थाने पहुंची। वहां पुलिस ने मामूली धारा में मुकदमा दर्ज (Bhopal Crime News Woman) करके उसको चलता कर दिया। गिरफ्तारी के नाम पर उसको थाने से जाने दिया गया। महिला का आरोप है कि ऐसा करने के लिए पति ने रिश्वत दी थी। हालांकि पुलिस इन आरोपों (Bhopal Police Rishvat Case) से इनकार कर रही है।

20 साल पहले हुई थी शादी

ऐशबाग थाना पुलिस ने बताया कि पीड़िता पति राजेश चंदवानी (Rajesh Chandwani)  उम्र 43 साल निवासी गोविंद गार्डन इलाके में रहती है। पीड़िता की शादी राजेश से 20 साल पहले हुई थी। दोनों के दो बेटे थी है। राजेश दुबाई में जॉब करता था। इसी कारण वह दुबाई जाकर रहता था। राजेश शुरूआत से ही शराब पीने का आदी है। शराब पीकर वह उसके साथ मारपीट करता था। वह यह अत्याचार चुपचाप सहती आ रही थी। राजेश दुबई से उसकी मां और भाई को पैसे भेज देता था। वह पत्नी को पैसा नहीं देता था। इसी कारण पीड़िता को जॉब करना पड़ती थी।

बेटे को दिखा मां का दर्द

राजेश की तीन साल पहले दुबई की नौकरी छूट गई थी। इसके बाद वह कोई काम नहीं कर रहा था। इसके बावजूद शराब पीकर पत्नी से मारपीट (Bhopal Beating Case) करता था। घटना से कुछ दिन पहले दोनों में विवाद हुआ था। गुरूवार वाली रात भी राजेश बाहर से शराब के नशे में आया था। आते ही विवाद हुआ फिर मारपीट (Bhopal Crime Against Woman) शुरू हो गई। पीड़िता ने सास से फोन पर मदद मांगी। सास ने मदद की बजाय यह बोलकर फोन काट दिया पति तो औरतों को जलाते हैं। तू तो बस मार खा रही है। उसने डायल—100 पर कॉल करके पुलिस को बुला लिया।

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रिश्वत का आरोप

पीड़िता  ने बताया कि पुलिस ने राजेश को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने राजेश के खिलाफ धारा 294/323/506 मारपीट, गाली—गलौज और धमकी का मुकदमा दर्ज कर लिया था। पीड़िता को मारपीट में चोट आई है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने साढ़े छह हजार रुपए लेकर उसके पति को जमानत पर रिहा कर दिया। जबकि उसकी हरकत की वजह से उसको और बच्चों को खतरा है। इस संबंध में ऐशबाग टीआई अजय कुमार नायर ने कहा कि रिश्वत लेने के आरोप गलत है। महिला जैसा चाहती थी वैसा नहीं हुआ तो गलत आरोप लगा रही है।

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