Bhopal Court News: रिश्वत लेने वाले तीन कर्मचारी दोषी करार

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Bhopal Court News: दस साल पहले एमपी स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के तीन कर्मचारियों को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा था रंगे हाथ, ट्रांसपोर्ट कंपनी के बिल भुगतान के बदले में मांग रहे थे कमीशन

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। भ्रष्टाचार के एक मामले में एमपी स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के तीन अफसरों को दोषी करार दिया गया है। यह फैसला लोकायुक्त मामले की विशेष अदालत (Bhopal Court News) में न्यायाधीश संदीप कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया। दोषी करार दिए गए अफसर दस साल पहले ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक से दो लाख रूपए के बिल भुगतान के एवज में कमीशन मांग रहे थे। जिन्हें भोपाल लोकायुक्त पुलिस की टीम ने दबोचा था। दोषियों को अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में तीन—तीन साल की सजा के साथ अर्थ दंड का भी फैसला सुनाया है।

ऐसे पकड़ में आए थे आरोपी

यह जानकारी देते हुए जिला न्यायालय में जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी (Manoj Tripathi) ने बताया जिन्हें दोषी करार दिया गया है उनमें तत्कालीन वाहन शाखा प्रभारी राजीव लोचन शर्मा (Rajiv Lochan Sharma) , लिपिक रामजी प्रसाद चौधरी (Ramji Prasad Chaudhry) और लेखापाल अनिल प्रकाश सोनी (Anil Prakash Soni) है। तीनों दोषियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7—ए/13—1—डी/13—2— के तहत दोषी पाया गया। दोषियों को धारा 7 में तीन—तीन साल की सजा और पांच—पांच हजार रूपए का अर्थदंड दिया गया। बाकी अन्य धारा में तीन—तीन वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रूपए का अर्थदंड प्रत्येक को दंड में देना होगा। पैरवी विशेष लोक अभियोजक विवेक गौड की तरफ से की गई थी। दोषियों के खिलाफ 16 अप्रैल, 2013 को मुकदमा दर्ज हुआ था। यह प्रकरण हरिओम रघुवंशी (Hariom Raghuvanshi) की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उनकी रघुवंशी ट्रेवल्स कम्पनी (Raghuvanshi Travells Company) के वाहन मध्य प्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन में लगे थे। जिसके किराये के दो लाख रूपये के बिलों के भुगतान के लिए घूस मांगी जा रही थी।

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