Bhopal Court News: कमरे की टूटी खिड़की से डंडा डालकर छेड़ा

Share

Bhopal Court News: दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को किया निरस्त

Bhopal Court News
फाइल फोटो : भोपाल कोर्ट

भोपाल। कमरे की टूटी खिड़की से डंडा डालकर शादीशुदा महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को अदालत में पेश किया गया। उसकी तरफ से जमानत अर्जी भी लगी थी। जिसमें सुनवाई के बाद भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने आरोपी को जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा दो अन्य जमानत के आवेदनों पर भी फैसला आया है।

पति को देखने पर भागा था

जमानत अर्जी पर बहस न्यायाधीश प्रीति अग्रवाल (Justice Priti Agrawal) की अदालत में थी। इसमें काजीकैंप में रहने वाले आरोपी निशार बादशाह (Nisar Badshah) की तरफ से जमानत आवेदन लगाया गया था। अभियेाजन अधिकारी मृगनयनी कुशवाह (Mrignayani Kushwah) ने जमानत का विरोध किया। अदालत को बताया गया कि घटना 12 सितंबर, 2020 की रात करीब तीन बजे हुई थी। बेडरूम की खिडकी का कॉंच टूटा था। आरोपी निशार बादशाह वहां आया और खिडकी के टूटे हुए हिस्से से उसने डंडा डाला। फिर महिला की साडी के पल्‍लू को वह खींचने लगा। नींद खुलने पर आरोपी ने बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया। शोर मचाने पर पति वहां आया जिसको देखकर आरोपी वहां से भाग गया। इस मामले की एफआईआर टीलाजमालपुरा थाना पुलिस ने दर्ज की थी।

यह भी पढ़ें: नकली रंग का असली खेल, बैंक मैनेजर कैसे बन गया मालामाल

अड़ीबाज की जमानत निरस्त

न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल (Justice Kumudini Patel) की अदालत ने आरोपी अरबाज (Arbaj Khan) पिता जाहिद खान उम्र 19 साल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। सरकार की तरफ से टीपी गौतम, मनीषा पटेल और रचना श्रीवास्‍तव (Rachna Shrivastav) ने जमानत का विरोध किया। अदालत को बताया गया कि आरोपी आदतन अपराधी है। मामले की शिकायत शहाबुद्दीन पिता कमरूद्दीन खान ने दर्ज कराई थी। वह सेन्टिंग का काम करता है। उसको शादाब जहरीला (Shadab Jehrila) और अरबाज खान ने रोक लिया था। दोनों आरोपी 10 हजार रुपए मांग रहे थे। हमले में धारदार वस्तु से हमला भी हुआ था। हबीबगंज पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था।

यह भी पढ़ें:   Vyapam Return's : दिल्ली में दो डॉक्टरोें की तलाश में एसटीएफ ने दी दबिश

गिरोह की महिला सदस्य की जमानत निरस्त

न्यायाधीश लालता सिंह (Justice Lalta Singh) की अदालत ने आरोपी निरंजना परमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन अधिकारी रचना चिढार (Rachna Chidhar) ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि आरोपी गिरोह बनाकर तकरीबन 20 चोरियां कर चुकी है। इस मामले में राजा उर्फ अनवर सिंह, निरंजना परमार, राजेश परमार, निरकालिस पवार को गिरफ्तार किया गया था।

खबर के लिए ऐसे जुड़े

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 9425005378 पर संपर्क कर सकते हैं।

Don`t copy text!