Bhopal Court News: बारह साल बाद एक—एक साल की सजा

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Bhopal Court News: घर में घुसकर की थी मारपीट और तोड़फोड़, तीन आरोपी दोषी करार

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। घर में घुसकर की गई मारपीट और तोड़फोड़ एक मामले में भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने अपना फैसला सुनाया। यह घटना भोपाल शहर के टीटी नगर इलाके में 12 साल पहले हुई थी। इस मामले के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक—एक साल की सजा सुनाई गई। यह निर्णय न्यायाधीश लालता सिंह की अदालत ने सुनाया।

इस कारण हुआ था विवाद

भोपाल जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार टीटी नगर थाने में 439/12 धारा 452/427 समेत अन्य का मामला दर्ज किया गया था। जिसमें आरोपी अमर सोनाने (Amar Sonane) , नीतेश सोनाने (Nitesh Sonane) , शरीफ खां (Shareef Khan) को दोषी करार दिया गया। घर में घुसने के मामले में एक साल और तोड़फोड़ मामले में एक—एक माह की सजा दी गई। इसके अलावा दोनों ही धाराओं में प्रत्येक को एक—एक हजार रूपए के अर्थदंड की सजा दी गई। इस प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी किरण कापसे ने दलीलें पेश की थी। यह घटना 16 मई, 2012 को हुई थी। शिकायत महिला ने दर्ज कराई थी। आरोपियों ने टीवी, कूलर और धार्मिक स्थान में तोड़फोड़ की थी। आरोपियों से विवाद पैसों के लेन—देन को लेकर हुआ था।

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