Bhopal Court News: बारह साल की बच्ची से बलात्कार का आरोपी दोषी करार

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Bhopal Court News:  साढ़े तीन साल पहले हुई थी घटना, अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा

Bhopal Court News
बारह साल की बच्ची से बलात्कार का आरोपी पांडा झारिया जिसको अदालत ने दोषी करार दिया है

भोपाल। मध्य प्रदेश की भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। फैसला न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल (Justice Kumudini Patel) की अदालत ने सुनाया है। इस मामले का आरोपी पाण्‍डा झारिया है। अदालत ने सजा के साथ 1000 रूपए का जुर्माना भी सुनाया है।

छठवीं कक्षा में पढ़ती है नाबालिग

सरकार की ओर से टीपी गौतम (TP Gautam) और मनीषा पटेल (Manisha Patel) ने दलीलें पेश की थी। पीड़िता ने शाहपुरा थाने में जुलाई, 2017 में मुकदमा दर्ज कराया था। वह कक्षा छठवीं में पढ़ती है। घटना के वक्त दुकान में चायपत्ती लेकर लौट रही थी। आरोपी उसको अपने घर के भीतर ले गया। पीडिता के शोर मचाने पर आरोपी पाण्‍डा झारिया (Panda Jhariya) उसका मुंह दबाने लगा। आरोपी की डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव आई थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये सरकार ने मामले को जघन्‍य और सनसनीखेज प्रकरण में शामिल किया था। नाबालिग से बलात्कार के दोषी (Bhopal Court Order) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने सजा सुनाने के बाद उसको जेल भेज दिया है।

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