Bhopal Court News : छेड़छाड़ मामले में मंदिर का पुजारी दोषी करार

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Bhopal Court News : दलित नाबालिग के साथ तीन साल पहले पिपलानी इलाके में हुई थी घटना

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। दलित नाबालिग के साथ तीन साल पहले मंदिर में हुई छेड़छाड़ के एक मामले में फैसला हुआ है। यह निर्णय भोपाल जिला अदालत ने सुनाया है। इस मामले में दोषी करार दिया गया व्यक्ति मंदिर का पुजारी था। अदालत (Bhopal Court News) ने सजा के साथ अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।

ऐसे हुई थी घटना

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पिपलानी थाने में 229/19 का प्रकरण दर्ज था। इसमें धारा 354—क और 9/10 पॉक्सो एक्ट में आरोपी हेम प्रकाश शर्मा (Hem Prakash Sharma) को 07 वर्ष का सश्रम कारावास और 10000 रूपए का अर्थदण्ड सुनाया गया है। इसके अलावा एट्रो सिटी एक्ट में 05 वर्ष का सश्रम कारावास
 और 10000 रूपए का अर्थदण्ड दिया गया है। यह राशि जमा न करने पर 08 माह का अति​रिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। इस मामले में पैरवी टीपी गौतम और विशेष लोक अभियोजक मनीषा पटेल की तरफ से की गई। घटना अजंता काम्पलेक्स स्थित मंदिर की थी। जहां हेम प्रकाश शर्मा पुजारी था। पीड़िता आठ साल की बच्ची थी। उसके साथ आरोपी ने प्रायवेट पार्ट टच किए थे। यह जानकारी बच्ची ने माता—पिता को बताई थी।

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