Bhopal Molestation Case: महिला के दाएं—बाएं हुआ फिर यहां मार गया हाथ

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Bhopal Molestation Case: पान वाले ने उजागर किया आरोपी का नाम, पुलिस ने धरदबोचा

Bhopal Molestation Case
File Clip Courtesy

भोपाल। महिला से सरेराह अश्लील हरकत (Bhopal Molestation Case) करने का एक मामला सामने आया हैं। महिला पति के साथ घर लौट रही थी। घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) के कोलार इलाके की हैं। महिला पति के साथ थी उसके सामने आरोपी आ गया। पहले वह दाएं—बाएं हुआ फिर वहां हाथ मारा जिसको वह बताने में शर्मा कई। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। उसके नाम का राज पान वाले ने खोला। इधर, महिला को हाथ पकड़कर साथ ले जाने का मामला सामने आया हैं। दोनों घटना में पुलिस ने छेड़छाड़ और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मौसी को छोड़ने गई थी पीड़िता

कोलार थाना पुलिस ने बताया कि 29 साल की महिला से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया हैं। मामले की जांच एसआई श्वेता शर्मा (SI Sweta Sharma) कर रही हैं। उन्होंने बताया कि महिला सर्वधर्म इलाके में रहती हैं। वह घरों में खाना बनाने का काम करती हैं। पति मजदूरी के साथ दूध डेरी पर काम करता हैं। रविवार सुबह आठ बजे महिला पति के साथ उसकी मौसी को छोड़ने बस स्टॉप गई थी। दोनों घर वापस लौट रहे थे। पति महिला के आगे चल रहा था। तभी आरोपी आया और महिला के सामने से निकलने की कोशिश करने लगा। पीड़िता ने साईड देने वह दाएं—बाएं हुई। आरोपी भी उसके साथ दाएं—बाएं होने लगा। यह देख महिला ने पति को आवाज लगा दी।

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हाथ मारकर भाग खड़ा हुआ

जाचं अधिकारी ने बताया पति को आवाज लगाते ही आरोपी ने महिला के दोनों पैरों के बीच हाथ मारा और भाग गया। आरोपी की हरकत देख पति और आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन, वह मौके से भाग निकला। पीड़िता ने सामने पान वाले व्यक्ति से आरोपी के बारे में पूछा तो उसने उसका नाम पप्पू सेन (Pappu Sen) बताया। पान वाले ने आरोपी पप्पू सेन का घर का पता बताया। कोलार थाना पुलिस ने आरोपी पप्पू सेन के खिलाफ धारा 341/354/354क/ (रास्ता रोकना, छेड़छाड़ करना, छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकत करने) का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंगलवार सुबह आरोपी पप्पू सेन उम्र 26 साल को कोलार थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पप्पू पेशे से ड्रायवर हैं।

हाथ पकड़कर बोला साथ चल

Bhopal Molestation Case
सांकेतिक चित्र

इधर, बैरसिया थाना पुलिस ने बताया 33 वर्षीय महिला की शिकायत पर धारा 354/506 (छेड़छाड़ और धमकाने) का मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने आमिर खान को अरोपी बताया हैं। जांच अधिकारी एसआई साहब सिंह इवने (SI Sahab Singh Ivane) ने बताया पीड़ित महिला थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। वह घरों में सफाई का काम करती हैं। आरोपी आमिर खान (Amir Khan) उसके मोहल्ले में रहता है और पेशे से ड्रायवर हैं। सोमवार दोपहर लगभग दो बजे महिला शक्तिमान चौराहे से गुजर रही थी। तभी आरोपी आया और जबरदस्ती महिला का हाथ पकड़कर उसे स्टेशन चलने के लिए बोलने लगा। विरोध करने पर आरोपी उसे धमकी देकर भाग निकला। पुलिस ने आरोपी आमिर खान को गिरफ्तार कर लिया हैं।

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