Bhopal Court News: नाबालिग को अगवा कर ज्यादती करने वाला दोषी करार

Share

Bhopal Court News: अदालत ने अर्थदंड के साथ—साथ दी 20 साल की सजा, दो साल पहले घर से अगवा कर ले गया था दोषी

Bhopal Court News
भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। नाबालिग को अगवा कर ज्यादती करने के एक मामले में भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने अपना फैसला सुनाया है। यह घटना दो साल पहले भोपाल देहात क्षेत्र में स्थित बिलखिरिया इलाके में हुई थी। निर्णय पॉक्सो अधिनियम के लिए गठित विशेष न्यायालय में न्यायाधीश पदमा जाटव ने सुनाया।

यह थी पूरी घटना

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बिलखिरिया थाने में 371/2021 धारा 363/366/376—2—एन/5एल/6 का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें रोहित अहिरवार (Rohit Ahirwar) को गिरफ्तार किया गया था। उसे अदालत ने दोषी करार देते हुए धारा 363 में सात वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रूपए अर्थदंड, धारा 366 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रूपए, ज्यादती और पॉक्सो की धारा में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम और सरला कहार ने पेश की थी। घटना 4 जुलाई, 2021 को हुई थी। पीड़िता जिसकी उम्र 15 साल है वह लापता हुई थी। उसकी गुमशुदगी के बाद प्रकरण दर्ज किया गया था। दोषी रोहित अहिरवार नाबालिग को शादी का झांसा देकर ले गया था।

खबर के लिए ऐसे जुड़े

Bhopal Court News
भरोसेमंद सटीक जानकारी देने वाली न्यूज वेबसाइट

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:   Bhopal Rape Case : तलाकशुदा महिला का यौन शोषण कर रहा था एम्स का कर्मचारी
Don`t copy text!