MP Loan Fraud: बंधक संपत्ति बेचकर ट्रैक्टर एजेंसी का संचालक भागा

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MP Loan Fraud: जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने ग्यारंटर समेत पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया

MP Loan Fraud
भोपाल स्थित आर्थिक प्रकोष्ठ विंग मुख्यालय

भोपाल। आर्थिक प्रकोष्ठ विंग ने करीब डेढ़ साल चली लंबी जांच के बाद जालसाजी (MP Loan Fraud) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामला मध्य प्रदेश के शुजालपुर (Shujalpur Bank Loan Cheating Case) जिले का है। जिसकी जानकारी इंदौर स्थित पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) से ईओडब्ल्यू के पास पहुंची थी। इस मामले में तत्कालीन बैंक मैनेजर समेत पांच आरोपी बनाए गए है। लोन लेकर 80 लाख रुपए का किया गया यह फर्जीवाड़ा ट्रैक्टर एजेंसी के संचालक से जुड़ा है।

ऐसे पहुंची थी शिकायत

ईओडब्ल्यू ने बताया कि अक्टूबर, 2018 में इंदौर स्थित स्नेह नगर पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से लोन एनपीए हो गया था। यह लोन करीब 80 लाख रुपए का था। लोन शुजालपुर निवासी धर्मेन्द्र परमार ने राजराजेश्वरी मोटर एजेंसी (Rajrajeshwari Motor Agency Fraud Case) के नाम पर लिया गया था। जब लोन वापस नहीं हुआ तो बंधक संपत्ति की पड़ताल की गई। जांच में पता चला कि बंधक संपत्ति बेच दी गई है। इसके अलावा जहां संपत्ति बंधक (PNB Mortgagee Loan Scam) थी वहां से दस्तावेज सांठगांठ करके हासिल किए गए थे। जिसकी रिपोर्ट बैंक ने ईओडब्ल्यू (Bhopal EOW News) से की थी।

ऐसे किया फर्जीवाड़ा

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सांकेतिक चित्र

ईओडब्ल्यू के अनुसार जांच में पता चला कि धर्मेन्द्र परमार को लोन दिलाने के लिए कृष्ण पाल परमार (Krishna Pal Permar) और सुनील परमार (Sunil Permar) ग्यारंटर बने थे। इन तीनों ने मिलकर शुजालपुर में स्थित बैंक आॅफ इंडिया के तत्कालीन मैनेजर सुरेश कदम (Suresh Kadam) और तत्कालीन सहायक प्रबंधक भगवत छापडिया (Bhagvat Chhapariya) की मदद से दस्तावेज हासिल किए थे। यह दस्तावेज बैंक आॅफ इंडिया में बंधक रखे गए थे। ईओडब्ल्यू के पास यह शिकायत जनवरी, 2019 में हुई थी। ईओडब्ल्यू फर्जी तरीके से लोन (PNB Fake Loan Scam) के मामले में धर्मेन्द्र परमार, कृष्ण पाल परमार, सुनील परमार, सुरेश कदम और भगवत छाबडिया को आरोपी बनाया है।

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