MP Road Safety Campaign: राह-वीर योजना: सड़क हादसों में जान बचाने वालों को मिलेगा 25 हजार रुपए 

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MP Road Safety Campaign: एक लाख रुपए कमाना है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पुरस्कार पाना है तो ध्यान से पढ़ लीजिए स्कीम, गोल्डन ऑवर में मदद करने वाले नागरिकों को केंद्र सरकार देगी पुरस्कार और प्रशंसा पत्र, यदि आप मदद करते हैं तो इन बिंदुओं को जान लीजिए

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एमपी पुलिस मुख्यालय भवन, फ़ाइल फोटो

भोपाल। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं (MP Road Safety Campaign) में घायलों की जान बचाने वाले आम नागरिकों को सम्मानित करने ‘राह-वीर योजना’ शुरू की है। इसके तहत गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले को 25 हजार रुपए का नकद पुरस्कार और प्रशंसा-पत्र दिया जाएगा। इसके लिए केन्‍द्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार करें ताकि अधिक से अधिक लोग आगे आकर दुर्घटना में घायल लोगों का जीवन बचाने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा सके।

क्या है ‘राह-वीर योजना’?

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ‘राह-वीर योजना’ की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना विशेष रूप से उन नागरिकों को सम्मानित करती है जो दुर्घटना के गोल्डन ऑवर (पहले एक घंटे) के भीतर पीड़ित को चिकित्सा सुविधा तक पहुँचाकर उसकी जान बचाते हैं

गोल्डन ऑवर का महत्व

‘गोल्डन ऑवर’ दुर्घटना के बाद का पहला एक घंटा होता है, जिसमें समय पर चिकित्सा सहायता मिलने पर घायल की जान बचाई जा सकती है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को इस अवधि में मदद के लिए प्रेरित करना है।

योजना की प्रमुख बातें

  • प्रत्येक राह-वीर को 25,000 नकद पुरस्कार और प्रशंसा-पत्र
  • एक व्यक्ति अधिकतम 5 बार वार्षिक पुरस्कार के पात्र।
  • यदि एक से अधिक राह-वीर किसी एक पीड़ित की जान बचाते हैं, तो राशि सभी में समान रूप से बाँटी जाएगी।
  • यदि एक से अधिक राह-वीर ने एक से अधिक पीड़ितों को बचाया, तो प्रत्येक पीड़ित के लिए 25,000 दिया जाएगा, लेकिन अधिकतम 25,000  प्रति राह-वीर।
  • 10 सर्वश्रेष्ठ राह-वीरों को हर साल राष्ट्रीय स्तर पर एक लाख रुपए, ट्रॉफी और प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया जाएगा
  • गंभीर दुर्घटनाओं में ही योजना का लाभ मिलेगा — जैसे मस्तिष्क या रीढ़ की चोट, बड़ा ऑपरेशन, कम से कम तीन दिन अस्पताल में भर्ती या मृत्यु
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कैसे मिलेगा पुरस्कार?

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आइपीएस स्कूल की वह बस (IPS School Bus Hit) जिसने सड़क पर तांडव मचाया। File Photo

यदि कोई व्यक्ति घायल को सीधे अस्पताल या पुलिस के माध्यम से चिकित्सा सुविधा तक पहुँचाता है, तो पुलिस या अस्पताल द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। इसके बाद ज़िला स्तर पर एक समिति मामले की जांच कर नाम की अनुशंसा करेगी। राज्य परिवहन विभाग की तरफ से राशि PFMS के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।

कानूनी सुरक्षा और गोपनीयता

मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार, किसी भी राह-वीर के खिलाफ बिना उसकी सहमति के कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। राह-वीर की जानकारी केवल योजना के लिए प्रयुक्त होगी, अन्य किसी उद्देश्य से नहीं। हर वर्ष 30 सितंबर तक राज्य सरकारें तीन सर्वश्रेष्ठ राह-वीरों के नाम केंद्र सरकार को भेजेंगी। इनमें से 10 को राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा।
Special Note: उक्त संपूर्ण तथ्य और जानकारियां मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है।

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