Bhopal News: कॉलोनाइजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज 

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Bhopal News: करोंद इलाके में काट दी थी अवैध कॉलोनी, भोपाल नगर निगम की रिपोर्ट पर दर्ज की गई एफआईआर

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निशातपुरा थाना, जिला भोपाल— फाइल फोटो

भोपाल। नगर निगम भवन अनुज्ञा शाखा की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। घटना भोपाल (Bhopal News) शहर के निशातपुरा थाना क्षेत्र की है। आरोपी कॉलोनाइजर के खिलाफ अवैध तरीके से कॉलोनी काटने का आरोप है। यह कॉलोनी करोंद इलाके में काटी गई थी। जिसकी शुरुआती जांच पहले भोपाल नगर निगम के भवन अनुज्ञा शाखा ने की थी। पुलिस ने उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर प्रकरण दर्ज किया है।

नगरीय निकाय अधिनियम में इन दो व्यक्तियों को बनाया आरोपी

निशातपुरा (Nishatpura) थाना पुलिस के अनुसार करोंद क्षेत्र के पलासी और गोकुल नगर (Gokul Nagar) में अवैध कॉलोनियां काटी गई है। जिसकी भवन अनुज्ञा शाखा जांच कर रहा था। यह रिपोर्ट अब पुलिस थाने को दी गई थी। अब थाने में मामले की जांच सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र चौबे (SI Satendra Chaubey) कर रहे हैं। अवैध कॉलोनी काटने का यह मामला 17 फरवरी, 2021 से लेकर 30 जनवरी, 2023 के बीच का है। पलासी गांव में अशोक कुमार जैन (Ashok Kumar Jain) की तरफ से कॉलोनी काटी गई है। यह खसरा नंबर 126 पर स्थित है। वह पूर्णतः अवैध कॉलोनी बनाई गई है। नगर निगम भोपाल की भवन अनुज्ञा शाखा से मिले प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस ने 6 फरवरी की शाम लगभग सवा पांच बजे 129/24 नगर पालिका अधिनियम की धारा 292सी/339सी 1961 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी थाने में दूसरा प्रकरण ग्राम पलासी के खसरा नंबर 127,132/1,128,132/2/4 का है। यहां कॉलोनी विकास जैन (Vikas Jain) ने काटी थी। यह कॉलोनी 17 जनवरी, 2021 को काटी गई थी। जिसमें दूसरा प्रकरण 130/24 दर्ज किया गया है।

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