Bhopal Court News: ऑडिटर को जेल भेजने के आदेश

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Bhopal Court News: अनुसूचित जाति विकास में किया था घोटाला

Bhopal Court News
भोपाल जिला अदालत — फाइल फोटो

भोपाल। न्यायाधीश राकेश शर्मा (Justice Rakesh Sharma) की अदालत ने जालसाजी और गबन के मामले में गिरफ्तार आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। मामला मध्य प्रदेश (MP Court News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Court News) का है। आरोपी की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए भी याचिका लगाई गई थी। जिसको सुनवाई के अदालत ने खारिज कर दिया। इधर, दो अन्य मामलों में आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी गई है।

इस योजना का था फर्जीवाड़ा

आरोपी अनिता बाथम रैकवार (Anita Batham Raikawar) ने अदालत से कहा था कि उसको झूठा फंसाया गया है। सरकार की तरफ से अमित राय ने बताया कि आरोपी अनिता बाथम रैकवार ने कार्यालय आयुक्‍त अनुसूचित जाति विकास विभाग (Bhopal Scheduled Caste Department Scam) में कूटरचना कर 80 लाख रूपये निकाल लिए थे। आरोपी को जमानत मिली तो वह जांच और सबूतों को प्रभावित कर सकती है। आरोपी ने केंद्र की तरफ से जारी आर्थिक रूप से कमजोर, बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार उपलब्‍ध कराने के लिये रोजगारोन्‍मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अन्‍त्‍योदय स्‍वरोजगार योजना (Central Employment Scheme Scam) अंतर्गत अनुदान उपलब्‍ध कराने के लिये प्रतिवर्ष मिलने वाली राशि का गबन किया था। आरोपियों ने करीब 7 करोड रूपये की वित्‍तीय आहरण किया था।

ऐसे किया था फर्जीवाड़ा

Corrupt Officer
फाइल फोटो

आरोपी 1987 से ऑडिटर (Bhopal Auditor Scam) के पद पर भर्ती हुई थी। जनवरी 2006 को लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्‍नत हुई थी। आरोपिया ने वर्ष 2009, 2010 में कार्यालय आयुक्‍त जाति विकास विभाग अंतर्गत विभागीय बजट में मांग संख्‍या 64 योजना क्रमांक 0538 शिक्षित युवकों को स्‍वरोजगार प्रशिक्षण योगदान योजना अंतर्गत बिल से राशि रूपये 80 लाख रुपए निकालने के बाद दूसरा बिल लगाया था। यह बिल बिना मंजूरी के लिए ट्रेजरी से मार्च, 2010 में पास करा लिया गया था। इस अवधि में केशियर का कार्य आरोपी गोविंद जेठानी (Govind Jethani) एवं डीडीओ. का कार्य आरोपी अनिता बाथम रैकवार के पास था। आरोपियों ने करीब दो बार में डेढ़ करोड़ रुपए निकाल लिए थे।

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ज्यादती के आरोपी की जमानत निरस्त

अपर सत्र न्‍यायाधीश कुमुदिनी पटेल (Justice Kumudini Patel) की अदालत ने आरोपी ओम (Om) पिता अजिंदर व केशु (Keshu) पिता केसर की जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया है। जमानत पर बहस के लिए सरकार की तरफ से टीपी गौतम, मनीषा पटेल और रचना श्रीवास्‍तव (Rachna Shrivastv) ने दलीलें (Bhopal Court News) पेश की थी। मामला नाबालिग के साथ ज्यादती का था। आरोपियों ने दूसरी कक्षा की छात्रा के साथ ज्यादती की थी। घटना के वक्त पीड़िता के माता—पिता राजस्थान गए थे। पीड़िता रातीबड़ छात्रावास में पढ़ती थी। आरोपी उसके रिश्तेदार ही है जो माता—पिता वहां छोड़कर गए थे। इस मामले में गांधी नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।

नकली नोट बनाने वाले आरोपियों को जेल

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फाइल फोटो : भोपाल कोर्ट

न्यायधीश प्रेमलता बोराना (Justice Premlata Borana) की अदालत ने आरोपी हबीब‍ (Habib) पिता अजीज, आयु 39 वर्ष निवासी दशमेश नगर अशोका गार्डन, अंकित अहिरवार उर्फ केतन (Ankit Ahirwar@Ketan) पिता रमेश अहिरवार लक्ष्‍मी गल्‍ला मंडी जहांगीराबाद, आयुष पियाणी उर्फ छोटू (Ayush Piyani) पिता अनिल पियाणी नि. भानपुर, संदीप शाक्‍य (Sandip Shakya) पिता रामलाल शाक्‍य नि. झुग्‍गी प्रेम नगर छोला भोपाल को जेल (Bhopal Court News) भेजने के आदेश दिए गए। इन आरोपियों को थाना कोहेफिजा पुलिस ने नकली नोट (Bhopal Fake Currency Case) चलाने के मामले में गिरफ्तार किया था। सरकार की तरफ से योगेश तिवारी (Yogesh Tiwari) ने आरोपियों के कारनामों को अदालत के सामने रखा। आरोपियों ने दो महीने पहले खालिद कुरैशी (Khalid Quereshi) के जरिए तबरेज नाम के व्‍यक्ति से मुलाकात हुई थी। उसने एक लाख रुपए नकली (Bhopal Nakli Note) नोट दिये थे। आरोपी तबरेज (Tabrej) जहांगीराबाद स्थित अपने मकान पर अंकित, आयुष व संदीप शाक्‍य की मदद से मशीन से नकली नोट छापता था। आरोपी खालिद कुरैशी पूर्व जेल में बंद है आरोपी तरबेज खान निवासी जहांगीराबाद की तलाश अभी जारी है।

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