Bhopal Property Fraud: अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मामला

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Bhopal Property Fraud: चार एकड़ जमीन की कीमत कम बताकर कागजात में करा लिए थे सिग्नैचर

Bhopal Property Fraud
सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। जमीन खरीदने का सौदा तय करने के बाद किए गए एक एग्रीमेंट (Bhopal Property Fraud) को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मामला चार एकड़ जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि सौदा चार करोड़ में हुआ था, लेकिन सिग्नैचर एक करोड़ के दस्तावेज में कराए गए थे। यह घटना भोपाल शहर के गांधी नगर थाना क्षेत्र की है। जिसमे पुलिस ने अदालत के आदेश पर यह मामला दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि वह रिपोर्ट जल्द अदालत में पेश करेगी।

यह बोल रही है पुलिस

गांधी नगर थाना पुलिस के अनुसार 05 अक्टूबर की रात लगभग पौने आठ बजे 219/22 धारा 420/467/468/471/120—बी (जालसाजी, दस्तावेजों की कूटरचना, छल के प्रयोजन से कूटरचना, कूटरचित दस्तावेज और साजिश) का मामला दर्ज किया है। मामला काशीराम पिता स्वर्गीय रामस्वरूप उम्र 72 साल ने दर्ज कराया है। इस मामले में आरोपी यशवंत मीना (Yashwant Meena), कृष्णा बैरागी, करण सिंह (Karan Singh) और वीरेंद्र हैं। पुलिस के अनुसार काशीराम ने आरोपियों से उनकी चार एकड़ जमीन जिसकी कीमत चार करोड़ रूपये है उसे खरीदने का सौदा हुआ था। जिसके चलते आरोपियों ने झूठे दस्तावेजों में उसकी कीमत एक करोड़ रूपए लिखकर उस पर धोखे से साइन करा लिए थे। जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज फर्जी बनाकर जमीन को अपने नाम करने का प्रयास किया गया था। यह मामला लगभग एक साल पुराना है। जिसके संबंध में पीड़ित ने अदालत में याचिका लगाई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने गांधी नगर थाने को प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए। इस मामले की जांच एसआई राम विलोचन शर्मा (SI Ram Vilochan Sharma) कर रहे हैं।

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