Bhopal Court News: मारपीट मामले में आरोपी महिला दोषी करार

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Bhopal Court News: साल पहले हुई घटना में तीन महीने काटेगी महिला जेल

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। मारपीट के एक मामले में भोपाल जिला अदालत ने फैसला सुनाया है। यह निर्णय जेएमएफसी पूजा पाठक बौरासी की अदालत ने दिया। यह घटना भोपाल (Bhopal Court News) शहर के कमला नगर इलाके में आठ साल पहले हुई थी। इस मामले में सरिता सिंह सेंगर को धारा 323 में दोषी करार दिया गया। उसे तीन माह का सश्रम कारावास और 500 रूपए अ​र्थदंड की सजा दी गई है।

इस कारण हुआ था विवाद

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस मामले में दलीले ज्यो‍ति कूजुर ने पेश की थी। इससे पहले कमला नगर थाना पुलिस ने 517/2014 धारा 323 मारपीट का मामला सरिता सिंह सेंगर (Sareeta Singh Sengar) पर दर्ज किया था। घटना सितंबर, 2014 को हुई थी। पीडिता अपने घर के बाहर काम के लिये निकली थी। तभी दोषी सरिता सिंह सेंगर ने पीडिता के साथ बिना कारण गाली—गलौच मारपीट कर दी थी। पीडिता के बाल पकड़कर खींचे और गाल पर थप्पड मार दिया। आरोपी का पति हर्षवर्धन सिंह (Harshwardhan Singh) ने भी धमकाया था।

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