Indore Crime : ‘बल्लेबाज’ विधायक आकाश विजयवर्गीय को मिली जमानत, रिहाई पर सस्पेंस

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निगम अधिकारी की पिटाई के मामले में 50 हजार और बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन के मामले में 20 हजार रुपए के मुचलके पर विजयवर्गीय को मिली जमानत

Indore Crime

इंदौर। (Indore Crime) भारतीय जनता पार्टी के विधायक और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिल गई है। निगम अधिकारियों को क्रिकेट बैट से मारने के मामले में उन्हें भोपाल की विशेष अदालत ने जमानत दी। वे पिछले तीन दिन से इंदौर जिला जेल में बंद है। जमानत मिलने के बाद भी आकाश विजयवर्गीय रिहा नहीं हो पाएंगे।

आकाश विजयवर्गीय की जमानत का आदेश शनिवार को देर शाम जारी हुआ है। लिहाजा उनकी रिहाई को लेकर सस्पेंस कि स्थिति बन गई है। आकाश की जमानत की तहरीर इंदौर जेल पहुंचाई जाएगी। इसमें समय लग सकता है। यदि 8 बजे तक तहरीर नहीं पहुंची तो शनिवार की रात भी उन्हें जेल में ही काटनी पड़ेगी

इंदौर जेल एसपी संतोष सोलंकी के मुताबिक जेल मेन्यूअल के अनुसार शाम 8 बजे के बाद विचाराधीन बंदियों को लॉकअप में रखा जाता है। इस समय अवधि के पूर्व यदि कोई रिहाई आदेश आता है तो जमानतदार को छोड़ दिया जाता है। नहीं तो अगली सुबह जमानत दी जाती है। अगले दिन रविवार को भी जमानत मिल जाती है।

शुक्रवार को आकाश विजयवर्गीय की जमानत को लेकर उनके वकीलों ने अर्जी दी थी। लेकिन शुक्रवार को जज सुरेश सिंह ने केस डायरी बुलाते हुए अगली सुनवाई शनिवार तक टाल दी थी। शनिवार को सुबह 11 बजे से ही भोपाल कोर्ट में वकीलों और विजयवर्गीय के समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ था।

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विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में लंच से पहले दोनों पक्षों के वकीलों के बीच जमकर बहस हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। लंच के बाद शाम करीब 5 बजे फैसला सुनाया गया। फैसला सुनाने से पहले जज के आदेश पर कोर्ट रूप का दरवाजा बंद कर दिया गया था। इंदौर से बड़ी संख्या में विजयवर्गीय के समर्थक भोपाल पहुंचे थे। वहीं मीडियाकर्मियों का जमावड़ा था।

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