Bhopal Rape Case: लॉक डाउन में हुआ रेप, अनलॉक में हुआ उजागर

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Bhopal Rape Case: 13 साल की बच्ची को ड्रायवर ने झांसा देकर बनाया था अपना शिकार, आरोपी को हिरासत में लिया

Bhopal Rape Case
सांकेतिक चित्र

भोपाल। लोगों को यह अहसास है कि लॉक डाउन में कुछ नहीं होता। लेकिन, अपराधी इसमें भी सक्रिय रहे। ताजा मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आया है। यहां एक 13 साल की नाबालिग को ऑटो ड्रायवर ने झांसा देकर अपना शिकार (Bhopal Rape Case) बनाया था। यह खबर जब उसके माता—पिता को लगी तो वह थाने पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। आरोपी ने नाबालिग के साथ कई बार शारीरिक संबंध (Bhopal Minor Girl Rape Case) बनाए थे।

खदान में लूटी थी आबरु

सुखी सेवनिया थाना पुलिस ने बताया कि 13 साल की नाबालिग ने बताया कि वह सातवीं में पढ़ती है। इस मामले का आरोपी बटला उर्फ अभिषेक (Batla @ Abhishek) है। नाबालिग उसको पिछले तीन साल से पहचानती है। बटला ऑटो चलाता है। इसी कारण वह मोहल्ले में सवारी लेने के लिए आता—जाता था। घटना वाले दिन 3 मार्च को परिजन सो रहे थे। पीड़िता घर के बाहर बैठी थी। उसी दौरान बटला उसके पास आया। बटला उसे घर से कुछ दूर पर बनी खदान के नजदीक ले गया। वहां बटला ने उसको झांसा दिया कि वह नाबालिग को प्यार करता है। फिर वहां शारीरिक संबंध बनाए।

दूसरी बार जबरिया किया

घटना के बाद आरोपी उसे घर के बाहर छोड़ गया। आरोपी की हरकत से पीड़िता डर गई थी। इसी कारण उसने परिजनों को उसके साथ हुई घटना की जानकारी नहीं दी थी। बटला ने पीड़िता को दोबारा बटला उर्फ अभिषेक ने बुलाया था। पीड़िता को उसी जगह चलने के लिए वह कह रहा था। नाबालिग जानती थी कि बटला वहां ले जाकर उसके साथ क्या करेगा। जब वह जाने को तैयार नहीं हुई तो उसने धमकाकर जबरिया अपने साथ ले गया। आरोपी ने उसी खदान में बलात्कार की घटना को दूसरी बार अंजाम दिया था।

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ऐसे लगी मां—बाप को खबर

पीड़िता ने बताया कि सोमवार को बटला उसके परिजनों और उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी देकर उसको अपने साथ ले जा रहा था। तभी मोहल्लों के लड़कों ने उसे बटला के साथ देख लिया था। उसके परिजनों को इस बात की जानकारी लगी तब तक वह तीसरी बार उसके साथ संबंध बना चुका था। परिजनों के आने की खबर लगते ही आरोपी बटला मौके से फरार हो गया था। मामला बुधवार शाम 7:30 बजे थाने पहुंचा। पुलिस ने आरोपी बटला उर्फ अभिषेक के खिलाफ धारा 363/376/376/2एन/354/506/3/4 अगवा करना, बलात्कार, एक से अधिक बार बलात्कार, छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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