Bhopal Court News: हत्या के तीन आरोपी दोषी करार

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Bhopal Court News: उद्योग विभाग के मैनेजर की अवैध संबंधों के शक में की गई थी हत्या

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फाइल फोटो : भोपाल कोर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ताजा न्यूज जिला अदालत (Bhopal Court News) से मिल रही है। यहां अपर सत्र न्यायधीश सीएम उपाध्याय (Justice CM Upadhyay) की अदालत ने हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया था। अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इन धाराओं में हुई सजा

यह जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी दिव्या शुक्ला (Divya Shukla) ने बताया कि हत्याकांड की यह घटना अशोका गार्डन स्थित फैक्ट्री के गेट के सामने हुई थी। इसमें उद्योग विभाग के मैनेजर रामदयाल बेले की 19 अगस्त, 2015 की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में धारा 302/201 (हत्या और सबूत मिटाने) का केस दर्ज किया था। जिसमें 35 वर्षीय पप्पू जाटव , 40 वर्षीय अब्दुल आसिफ (Abdul Asif) और 38 वर्षीय कमलेश मेहरा (Kamlesh Mehra) को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने हत्या और एक से अधिक आरोपी की धारा में आजीवन कारावास और 201 धारा में तीन साल और 25 आर्मस एक्ट में एक वर्ष की सजा सुनाई है।

फैक्ट्री के सामने फेंकी थी लाश

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भोपाल जिला अदालत — फाइल फोटो

जिला अदालत में इस संबंध में राजेन्द्र उपाध्याय (Rajendra Upadhyay) और वर्षा कटारे (Varsha Katare) की तरफ से दलीलें पेश की गई थी। रामदयाल बेले रायसेन (Raisen) में जिला उद्योग में मैनेजर के पद पर पदस्थ थे। वे भोपाल—रायसेन अप डाउन करते थे। रायसेन में एक मकान किराए से था। जहां एक महिला खाना बनाने आती थी। उसी महिला के साथ दोषी करार दिए गए पप्पू जाटव (Pappu Jatav) के अवैध संबंध थे। वह महिला को रामदयाल बेले (Ramdayal Bele) के घर काम करने से रोकता था। उसको शक था कि उसकी नीयत महिला पर अच्छी नहीं है। हत्या के बाद आरोपियों ने शव बोरा ब्रदर्स फैक्ट्री (Bora Brothers Factory) के सामने सड़क किनारे फेंक दिया था।

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