Bhopal Court News: बाथरुम में नहाते वक्त घुस गया था घर में काम करने के लिए रखा गया मिस्त्री, अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा और दो हजार रुपए का जुर्माना
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भोपाल। नाबालिग से बलात्कार के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। यह वारदात भोपाल (Bhopal Court News) शहर के रातीबड़ थाना क्षेत्र में लगभग साढ़े तीन साल पहले हुई थी। यह फैसला पॉक्सो मामले की विशेष अदालत में न्यायाधीश तृप्ति पांडे ने सुनाया है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों और पेश सबूतों को सजा केे लिए पर्याप्त मानते हुए 20 साल की सजा और दो हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है।
नाबालिग ने शोर मचाया तो भाई बचाने आया
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