Bhopal Court News: नाबालिग से बलात्कार करने वाला दोषी करार 

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Bhopal Court News: बाथरुम में नहाते वक्त घुस गया था घर में काम करने के लिए रखा गया मिस्त्री, अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा और दो हजार रुपए का जुर्माना

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। नाबालिग से बलात्कार के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। यह वारदात भोपाल (Bhopal Court News) शहर के रातीबड़ थाना क्षेत्र में लगभग साढ़े तीन साल पहले हुई थी। यह फैसला पॉक्सो मामले की विशेष अदालत में न्यायाधीश तृप्ति पांडे ने सुनाया है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों और पेश सबूतों को सजा केे लिए पर्याप्त मानते हुए 20 साल की सजा और दो हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है।

नाबालिग ने शोर मचाया तो भाई बचाने आया

भोपाल जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सुदामा पटेल (Sudama Patel) को दोषी करार दिया गया है। उसके खिलाफ धारा 376—3— और 3/4 पॉकसो एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया था। यह प्रकरण रातीबड़ (Ratibad)  थाना पुलिस ने 4 जुलाई, 2020 को दर्ज किया था। घटना उसी दिन सुबह 11 बजे हुई थी। दोषी करार दिया गया सुदामा पटेल मिस्त्री का काम करता था। वह पीड़िता के मकान में प्लॉस्टर का काम करने आता—जाता था। इस कारण पीड़िता उसको पहचानती थी। घटना वाले दिन जब वह आया तो परिवार कोई नहीं था। उस वक्त पीड़िता बाथरुम में नहा रही थी। दोषी ने उसके साथ चलने के लिए बोला। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ ज्यादती की गई। उसने शोर मचाया तो भाई वहां आया। जिसके बाद पूरा घटनाक्रम माता—पिता को बताने के बाद थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया। उक्त प्रकरण में पुलिस की तरफ से विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, रागिनी श्रीवास्तव और सरला कहार ने दलीले पेश की थी।

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