Bhopal Court News: होटल में बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Share

Bhopal Court News: अश्लील फोटो वायरल करने की देता था धमकी

Bhopal Court News
फाइल फोटो : भोपाल कोर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Court News) के गोविंदपुरा इलाके में स्थित एक होटल में बलात्कार के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। जमानत पर सुनवाई अपर सत्र न्‍यायाधीश डॉक्टर महजबीन खान (Justice Mahzabin Khan) की अदालत में हुई थी। अदालत ने आरोपी को जेल में भेजने के आदेश सुनाए हैं।

एक ही होटल में दो बार

मामले का आरोपी रवि जाटव (Ravi Jatav) है। अदालत में अभियोजन की तरफ से रचना श्रीवास्‍तव (Rachna Shrivatava) ने दलीलें पेश की थी। शिकायत गोविंदपुरा थाने में दर्ज हुई थी। जहां पीड़िता ने बताया था कि वह और आरोपी रवि जाटव साथ में पढ़ाई करते थे। इसलिए वह उसको जानती है। आरोपी खाना खिलाने का बोलकर गोविंदपुरा स्थित चेतक ब्रिज के पास होटल एंजिल (Hotel Angel) पर ले गया था। उस होटल के कमरे में उसकी मर्जी के बिना जबरदस्‍ती शारीरिक संबंध बनाए। रवि उसी होटल (Bhopal Hotel Rape News) में पीडिता को दो बार और लेकर गया था। पीडिता की कुछ फोटो थी जिसको वायरल करने की वह धमकी देता था।

यह भी पढ़ें: दिल्ली के इस एसीपी की वर्दी वाली तस्वीर की कहानी जिसको भोपाल के लोग आसानी से भूल नहीं पाए

खबर के लिए ऐसे जुड़े

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 9425005378 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:   Bhopal Cyber Fraud: लाॅटरी के नाम पर युवती का खाता खाली
Don`t copy text!