Supreme Court : Rafale Deal पर नहीं होगी जांच, अवमानना में Rahul Gandhi को राहत

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सबरीमाला मंदिर के मामले में 7 जजों की बेंच लेगी फैसला

सुप्रीम कोर्ट, राहुल गांधी और सबरीमाला मंदिर, फाइल फोटो

नई दिल्ली। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तीन अहम मामलों में फैसला सुनाया है। राफेल डील (Rafale Deal)  के मामले में मोदी सरकार (Modi Govt) को बड़ी राहत मिली है, तो वहीं अपमानना केस में राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  को राहत मिली हैं। सबरीमाला मंदिर (Sabrimala Temple) में महिलाओं के प्रवेश को लेकर चल रहे मामले को बड़ी बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। इसी के साथ फ्रांसीसी फर्म दसॉल्ट एविएशन (Dassault Aviation) से जेट समझौते में मोदी सरकार को एक बार फिर क्लीन चिट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में जश्न का माहौल है। राफेल डील के मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) , अरुण शौरी (Arun Shourie) और वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) को अब सोशल मीडिया (Social Video) पर ट्रोल किया जा रहा था।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को भी खारिज कर दिया कि 58 हजार करोड़ रुपए के इस सौदे के संबंध में एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता है। पुनर्विचार याचिका में 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर फिर से जांच किए जाने की मांग की गई थी। 36 लड़ाकू विमान राफेल के सौदे पर याचिकाकर्ता जांच चाहते थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) , जस्टिस एसके कौल (Justice SK Koul) और केएम जोसेफ (Justice KM Joseph) ने कहा कि “हमें लगता है कि समीक्षा याचिकाएं बिना किसी योग्यता के हैं।” फैसले को पढ़ते हुए, न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आरोपों की जांच का आदेश देना उचित नहीं है। साथ ही पीठ ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने का विचार उचित नहीं है।

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पिछले साल दिसंबर में शीर्ष अदालत ने सौदे में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। 10 मई को, शीर्ष अदालत ने दलीलों पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और कार्यकर्ता वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर एक याचिका शामिल थी, जिसमें इसके निष्कर्षों की फिर से जांच की मांग की गई थी। वकील विनीत ढांडा और आम आदमी पार्टी के विधायक संजय सिंह द्वारा समीक्षा याचिका दायर की गई थी।

राहुल गांधी को राहत

वहीं राफेल मामले में राहुल गांधी के नारे ‘चौकीदार चोर है’ के मामले में सुप्रीम कोर्ट की दलील दिए जाने के मामले में राहुल गांधी को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कह दिया कि अब राहुल के खिलाफ कोई अवमानना का केस नहीं चलेगा। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सावधानी से बयान देना चाहिए। कोर्ट को राजनीतिक विवाद में घसीटना गलत है. राहुल गांधी ने माफी मांग ली थी. हमने माफी को मंजूर कर लिया है।

बड़ी बेंच तय करेगी सबरीमाला मामला

साथ ही गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सुप्रसिद्ध मंदिर सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला बड़ी बेंच को सौंप दिया। 5 जजों की बेंच ने कहा कि आगे का फैसला 7 जजों की बेंच सुनाएगी। फिलहाल मंदिर में कोर्ट के आदेश के मुताबिक महिलाओं की एंट्री जारी रहेगी। फैसले को लागू कराना राज्य सरकार के हाथ में है।

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