Bhopal Court News: नाबालिग से ज्यादती करने वाला दोषी करार

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Bhopal Court News: पांच साल पहले दर्ज हुआ था प्रकरण, अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। नाबालिग से ज्यादती करने के एक मामले में एक व्यक्ति को भोपाल कोर्ट (Bhopal Court News) ने 20 साल की सजा सुनाई है। यह प्रकरण पांच साल पहले दर्ज हुआ था। प्रकरण में फैसला न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत ने पारित किया है।

नाबालिग ने लगाई थी फांसी

जिला अदालत (District Court) से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोषी संदीप मालवीय (Sandeep Malviya) है। जिसको धारा 376(2)एन और 5एल/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में दोषी करा दिया गया। संदीप मालवीय को 20 साल की सजा के अलावा एक हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया गया है। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक दिव्‍या शुक्‍ला और ज्‍योति कुजूर की तरफ से दलीले पेश की गई थी। इससे पहले तलैया (Tallaiya) थाना पुलिस ने 22 मई, 2019 को प्रकरण दर्ज किया था। जिसके संबंध में हमीदिया अस्पताल (Hamidia Hospital) से नाबालिग की फांसी लगाने की जांच पर यह कार्रवाई हुई थी। संदीप मालवीय की यातनाओं से तंग आकर नाबालिग ने फांसी लगाई थी। पुलिस को तफ्तीश में सुसाइड नोट भी मिला था। जिसमें आरोपी ने शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। पुलिस ने प्रकरण 284/2019 दर्ज किया था।

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