Bhopal Court News: छेड़छाड़ मामले में तीन आरोपी दोषी करार

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Bhopal Court News: मेडिकल दुकान जा रही विवाहिता को टॉवेल खोलकर किया था एक दोषी ने अंग प्रदर्शन, दूसरे ने अभद्र शब्दों को किया था इस्तेमाल

Bhopal Court News
सांकेतिक फोटो

भोपाल। छेड़छाड़ के एक मामले में भोपाल कोर्ट ने तीन मनचलों को दोषी माना है। उनके कृत्य पर कोर्ट (Bhopal Court News) ने एक—एक साल की सजा भी सुनाई है। इसके अलावा एक—एक हजार रुपए अर्थदंड भी कोर्ट ने दिया है। यह निर्णय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आरती आर्य की अदालत ने पारित किया है।

ऐसी की थी गंदी हरकत

अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आरोपी अजय, महेश और राजेश चौहान (Rajesh Chauhan) है। जिनके खिलाफ अभद्र भाषा बोलने, अश्लील हरकत करने का प्रकरण 2016 में दर्ज किया गया था। अदालत में आरोपियों के खिलाफ दलील सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दीप्ति पटेल ने पेश की थी। इस संबंध में छोला मंदिर (Chhola Mandir) थाने में 21 फरवरी, 2016 को प्रकरण दर्ज किया गया था। घटना दोपहर पौने एक बजे हुई थी। उस वक्त पीड़िता बेटी को लेकर दवा लेने मेडिकल स्टोर जा रही थी। तभी दुकान के बाहर बैठे आरोपी सगे भाई महेश राजेश है। इसके अलावा उनका दोस्त अजय भी था। राजेश चौहान ने पीड़िता से अभद्र शब्द बोले थे। महेश चौहान (Mahesh Chauhan) ने कहा कि उसे पत्‍थर मार दो। अजय मारने की बात करने लगा। यह सुनकर पीड़िता पलटी तो महेश चौहान ने टॉवल (Towel) खोलकर बुरी नियत से अंग प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रकरण 113/2016 दर्ज किया था।

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