MP Harrasement Case: सीएम मैरिज स्कीम में शादी के बाद विवाहिता को किया प्रताड़ित

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शादी के एक महीने बाद आरोपी पति और उसके परिवार ने युवती को मायके भेज दिया

Bhopal Crime Against Woman
सांकेतिक चित्र

भोपाल। मुख्यमंत्री विवाह योजना में हुई एक शादी के एक महीने बाद युवती को प्रताड़ित (Bhopal Crime Against Woman Case) किया जाने लगा। घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रताड़ना, मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। विवाहिता फिलहाल प्रताड़ना की वजह से मायके में रहने के लिए मजबूर हैं।

ननद भी कम नहीं

कोहेफिजा पुलिस ने बताया कि प्रताड़ना और मारपीट की यह एफआईआर 19 जून की शाम साढ़े सात बजे दर्ज की गई। प्रताड़ित युवती की उम्र 22 साल है। उसका मायका टीलाजमालपुरा में हैं। उसकी शादी बरेला गांव में रवि चौहान से हुई थी। यह शादी मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत 17 अप्रैल, 2020 को हुई थी। शादी के बाद पीड़िता लगभग एक महीने ससुराल में रही। इस दौरान पति रवि चौहान, ननद कीर्ति, काजल और सास यशोदा उसको प्रताड़ित करते थे। यह सारे आरोपी मिलकर युवती को पीटते भी थे।

नोटिस होगा जारी

पुलिस ने बताया कि आरोपियों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्हें नोटिस जारी करके थाने में तलब किया जाएगा। वहीं पीड़ित महिला के मजिस्ट्रीयल बयान अभी दर्ज किया जाना बाकी है। पीड़िता फिलहाल एक पखवाड़े से अपने मायके में हैं। पुलिस का कहना है कि मारपीट की वास्तविक वजह आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद साफ हो सकेगी।

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