Bhopal News: चोरी की एफआईआर में पेंच

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Bhopal News: यदि नौकर है तो पुलिस ने क्यों इस धारा का इस्तेमाल किया, यह कोर्ट ने पूछ लिया तो आ जाएगा पसीना

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सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। यह मामला चोरी जैसे संगीन मामले का है। जिसमें धारा लगाने में जांच अधिकारी ने काफी चूक कर दी। घटना भोपाल (Bhopal News) शहर के तलैया थाना क्षेत्र की है। इस मामले में बरती गई लापरवाही को अफसर भी पूछ नहीं सके। यदि कोर्ट ने धारा को लेकर सवाल—जवाब कर लिया तो जांच अधिकारी को पसीना आना तय है।

यह बोलकर अगले सवाल से बच गए जिम्मेदार

तलैया (Tallaiya) थाना पुलिस के अनुसार 15 नवंबर की दोपहर साढ़े तीन बजे 377/23 धारा 457/380 (रात में ताला तोड़कर चोरी करने का मामला) दर्ज किया है। जिसकी शिकायत डॉक्टर श्वेता ठाकुर (Shweta Thakur) पति सौरभ सोनी उम्र 33 साल ने दर्ज कराई। वारदात चौबदारपुरा इलाके की है। डॉक्टर श्वेता ठाकुर ने नकदी 10 हजार रूपए ले जाने का आरोप लगाया है। जिसमें संदेही पप्पू उर्फ मनोज है। पुलिस का कहना है कि वह उनके यहां काम करने आया था। यदि ऐसा है तो धारा 381 लगाई जानी चाहिए थी। जिसका सवाल पूछने पर पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि वह चुनाव कार्यक्रम में व्यस्तता का हवाला देकर अन्य सवालों से बचते नजर आए। बहरहाल पुलिस यदि चार्जशीट दाखिल करेगी तो न्यायालय को जरूर यह धारा लगाने की वजह का खुलासा करना पड़ेगा।

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