Bhopal Court News: भूख के कारण साजिश में फंस गई थी नाबालिग

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Bhopal Court News: झेलम एक्सप्रेस के पेंट्रीकार में नाबालिग को तीन साल पहले नोंचता रहा, अब ज्यादती करने वाला दोषी करार, भूसावल से भोपाल फिर रानी कमलापति जीआरपी भेजी गई थी केस डायरी, दस साल सश्रम कारावास

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। भूख के कारण एक नाबालिग षडयंत्रकारी के साजिश में फंस गई थी। ऐसे आरोपी को सख्त सजा देकर समाज में न्याय की नींव को बनाए रखना होगा। सारे सबूत आरोपी के खिलाफ हैं। वैज्ञानिक साक्ष्य भी उसके खिलाफ है। यह दलीले सुनने के बाद पॉक्सो एक्ट मामले के विशेष न्यायाधीश (Bhopal Court News) ने एक आरोपी को दोषी करार दिया। घटना को लेकर जिरह भोपाल न्यायालय में चल रही थी। इससे पहले हबीबगंज जीआरपी ने भुसावल से आई केस डायरी के आधार पर प्रकरण दर्ज किया था।

मुंबई जा रही थी नाबालिग

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार घटना 19 जुलाई, 2022 को झेलम एक्सप्रेस (Jhelum Express) में हुई थी। नाबालिग 18 जुलाई को ट्रेन (Train) नंबर 11078 पर सवार हुई थी। वह भोपाल रेलवे स्टेशन (Bhopal Railway Station) पर पानी लेने उतरी भी थी। उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए पानी पीकर वह काम चला रही थी। वह घर से बिना बताए परिजनों को मुंबई जा रही थी। वह ट्रेन में ही एसी कोच के गेट पर जाकर बैठ गई। वहां उसके पास आरोपी सतनाम सिंह (Satnam Singh) आया। उससे अपनी भूख के बारे में बताया तो वह उसको झांसा देकर झेलम एक्सप्रेस केे पेंट्री कार में ले गया। यहां उसके साथ ज्यादती की गई। इस संबंध में नाबालिग ने भुसावल जीआरपी (Bhusawal GRP) में प्रकरण दर्ज कराया। घटना भोपाल रेलवे स्टेशन निकलने के बाद शुरु हुई थी। इस कारण केस डायरी हबीबगंज जीआरपी (Habibganj GRP) को भेजी गई। इसी मामले में लोक अभियोजक त्रिभुवन प्रसाद गौतम, सरला कहार और लक्ष्मी कसाव ने अदालत के समक्ष दलीले पेश की थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में ज्यादती की पुष्टि हुई। अदालत ने सतनाम सिंह को ज्यादती मामले में दोषी करार देते हुए उसे दस साल की सजा सुनाई। इसके अलावा दस हजार रुपए अर्थदंड की भी सजा दी गई।

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