Bhopal Court News: झांसा देकर ले गया था स्वर्ण जयंती पार्क 

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Bhopal Court News: नेपाली मूल के नागरिक को दस साल की सजा, पांच साल पहले किया था यह घिनौना काम

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। भारतीय मूल के नेपाली नागरिक को दस साल की सजा हुई है। यह फैसला भोपाल के पॉक्सो मामले की विशेष अदालत (Bhopal Court News) में न्यायाधीश पदमा जाटव की अदालत ने दिया है। मामला नाबालिग के साथ हुई ज्यादती की एक घटना से जुड़ा है। यह घटना भोपाल शहर के कोलार रोड थाना क्षेत्र में पांच साल पहले हुई थी। जिसमें दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला दिया।

यह बोलकर पार्क की झाड़ियों में ले गया आरोपी

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस मामले में चार्जशीट रवि थापा (Ravi Thapa) के खिलाफ पुलिस ने पेश की थी। जिसमें धार 376(2) और 5एल/6 कई बार ज्यादती और पॉक्सो में 10 वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया। इसके अलावा एक हजार रूपए अर्थदंड के भी आदेश हुए है। वहीं धारा 363 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया गया है। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, सरला कहार और गुंजन गुप्ता की तरफ से दलीलें पेश की गई थी। पीड़िता कक्षा 9वीं में पढाई करती थी। उसकी मामा की शादी के दौरान रवि थापा की बहन से पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। आरोपी 13 दिसंबर, 2018 को स्वर्ण जयंती पार्क ले गया। यहां झाडियों में ले जाकर उसके साथ ज्यादती की थी। इस घटना के बाद उसने बातचीत बंद कर दी थी। लेकिन, वह फोन लगाकर उसे परेशान करने लगा था। पिता ने विरोध किया तो उसका कहना था कि वह उसके साथ शादी करेगा। जिसके बाद प्रकरण पुलिस थाने पहुंचा था।

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