Bhopal Court News: हत्या के मामले में पति दोषी करार

Share

Bhopal Court News: तीन साल पहले आग लगाकर पत्नी की कर दी थी हत्या, अदालत ने आजीवन कारावास की दी सजा

Bhopal Court News
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। हत्या के एक मामले में भोपाल जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। यह घटना भोपाल (Bhopal Court News) शहर के गौतम नगर इलाके में तीन साल पहले हुई थी। इसमें आरोपी पति था जिसने पत्नी को आग लगा दी थी। जिसकी इलाज के दौरान तीन दिन बाद मौत हो गई थी। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय न्यायाधीश गिरीबाला सिंह की अदालत ने पारित किया।

तीन दिन तक जीवन के लिए किया संघर्ष

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोषी करार दिए गए लखनलाल पाण्डेय (Lakhanlal Pandeya) को धारा 302 हत्या मामले में आजीवन कारावास के साथ 500 रूपये अर्थदण्ड का निर्णय दिया गया है। इस मामले में दलीले विशेष लोक अभियोजक पीएन सिंह राजपूत ने पेश की थी। घटना 4 सितंबर, 2019 की रात लगभग 09 बजे हुई थी। दोषी करार दिए गए लखनलाल पांडेय ने पत्नी
के शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था। इलाज के दौरान पीड़िता की 7 सितंबर को कस्तूरबा बर्न वार्ड में मौत हो गई थी। जिसके बाद हत्या की धारा बढ़ाई गई थी।

खबर के लिए ऐसे जुड़े

Bhopal Court News
भरोसेमंद सटीक जानकारी देने वाली न्यूज वेबसाइट

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:   Bhopal News: फेसबुक फ्रेंड ने किया बलात्कार
Don`t copy text!