Bhopal News: नाबालिग को बुरी नीयत से गले लगाया

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Bhopal News: बुटीक संचालिका को कसते थे फब्तियां, पति ने विरोध किया तो पीटा

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सांकेतिक चित्र—साभार

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ताजा न्यूज (Bhopal News) नाबालिग बच्चियों और एक महिला के साथ हुई छेड़छाड़ की घटनाओं से जुड़ी है। इन चार मामलों की एफआईआर कमला नगर, पिपलानी और अवधपुरी थाना पुलिस ने दर्ज की है। एक मामले में पीड़िता बुटीक संचालिका है। उसको आरोपी लंबे अरसे से दुकान के बाहर खड़े होकर परेशान करते थे। यह बात पति को बताई तो विरोध करने पर आरोपियों ने उसको पीट दिया।

कोचिंग के सामने बुरी नीयत से पकड़ा

अवधपुरी थाना पुलिस के अनुसार 8 जुलाई की शाम लगभग साढ़े पांच बजे धारा 354—घ/506/7/8 (छेड़छाड़, धमकाना और पॉक्सो अधिनियम) के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले की शिकायत 15 वर्षीय नाबालिग ने दर्ज कराई है। इस मामले का आरोपी राज ठाकुर (Raj Thakur) हैं। पीड़िता बीडीए रोड कॉलोनी में रहती है। आरोपी पहले उसके स्कूल में ही पढ़ता था। इसलिए वह उसको पहचानती है। पीड़िता को कोचिंग के समय में उसका बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया था। यह बात उसने परिजनों को बताई थी। जिसके बाद परिवार ने यह मुकदमा दर्ज कराया। इसी तरह कमला नगर थाना पुलिस ने भी छेड़छाड़ का मुकदमा 8 जुलाई को दर्ज किया है।

पति से की थी मारपीट

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कमला नगर थाना, जिला भोपाल— साभार चित्र

शिकायत शादीशुदा महिला ने दर्ज कराई है। छेड़छाड़ की घटना उसकी 19 वर्षीय बेटी के साथ हुई है। मां ने पुलिस को बताया कि हवा के चलते उसके घर के नजदीक एक दूसरे मकान की छत उड़कर आई थी। जिसको देखने वह बाहर गई थी। तभी घर के भीतर आरोपी सुभाष वनखेड़े (Subhash Vankhede) उसकी बेटी के सीने को बुरी नीयत से स्पर्श कर रहा था। इसी तरह पिपलानी थाना पुलिस ने 7—8 जुलाई की रात लगभग तीन बजे धारा 354—क/घ/294/323/506/34 का केस दर्ज किया है। इस मामले में आरोपी अयाज, आसिफ और माजिद है। शिकायत 30 वर्षीय शादीशुदा महिला ने दर्ज कराई है। उसका कहना है कि वह बुटीक का का काम करती है।

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बुरी नीयत से गले लगाया

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File Clip Courtesy

आरोपी उसकी दुकान के बाहर खड़े होकर अश्लील इशारे करते थे। इस बात की जानकारी पति को दी तो वह विरोध करने पहुंचा था। जिसके साथ आरोपियों ने मारपीट कर दी थी। बवाल मचने पर पीड़ित परिवार ने पुलिस से मदद मांगी। आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। कमला नगर थाने में एक अन्य छेड़छाड़ का मुकदमा 7 जुलाई की रात लगभग सवा नौ बजे धारा 354—क/341/506/7/8 (छेड़छाड़, रास्ते में रोकना, धमकाना और पॉक्सो अधिनियम) का दर्ज किया गया है। शिकायत 15 वर्षीय नाबालिग ने आरोपी सुरेन्द्र सिंह तोमर (Surendra Singh Tomar) के खिलाफ दर्ज कराई है। पीड़िता मंदिर में गई थी। तब आरोपी ने उसको गले लगाया था। उस वक्त उसकी नीयत अच्छी नहीं थी।

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