Bhopal Woman Harrasment Case: दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी को घर से किया बेदखल

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पति समेत चार के खिलाफ जीरो पर केस दर्ज करके डायरी दूसरे थाने भेजी

Bhopal Crime
सांकेतिक चित्र

भोपाल। (Bhopal Crime News In Hindi) दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी को घर से बेदखल (Bhopal Woman Harrasment Case) कर दिया गया। मामला मध्य प्रदेश (MP Crime News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) का है। पति—पत्नी का परिवार भोपाल (Bhopal Hindi Khabar) में ही रहता है। इसलिए महिला ने मायके वाले थाने में जाकर मुकदमा (Bhopal Crime Against Woman Case) दर्ज कराया। जहां से केस डायरी महिला के ससुराल वाले थाने भेज दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी सीधे नहीं की जा सकती है। इसलिए नोटिस देकर आरोपियों को थाने में तलब किया जाएगा।

ऐशबाग थाना पुलिस ने www.thecrimeinfo.com (द क्राइम इंफो डॉट कॉम) को बताया कि उसको टीलाजमालपुरा थाने से केस डायरी प्राप्त हुई थी। शिकायत करने वाली महिला की उम्र 24 साल है। उसका आरोप है कि ससुराल जवाहर कॉलोनी में हैं। वह जुलाई, 2019 से मायके में रहने को मजबूर है। उसका मायका भोपाल में ही टीलाजमालपुरा थाना क्षेत्र में है। उसका पति रहीम बख्श (Rahim Bakhsh), सास शहजाज, बहनाई शाहिद (Shahid), ननद सईदा उसको प्रताड़ित करते है। पति रहीम बख्श का कहना है कि वह दूसरा निकाह करेगा। जबकि सास शहजाज (Shahjaj) कहती है वह दहेज में पैसा लेकर आए नहीं तो वह बेटे की दूसरी शादी करा देंगे। विरोध करने पर उसके साथ पति मारपीट (Bhopal Wife Beaten Case) के अलावा बहनोई शाहिद और ननद सईदा उसको फब्तियां कसते हैं। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 498ए/323/34 (विवाहिता को प्रताड़ित करना, मारपीट और एक से अधिक आरोपी) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इन धाराओं में सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन (Woman Harrasment SC Guide Line) के अनुसार सीधे गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। इसलिए नोटिस देकर आरोपियों को थाने में तलब किया जाएगा।

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