Court News: भाजपा सांसद और पूर्व महापौर आलोक शर्मा को गुलाब की पंखुड़ियों से नहलाने वाला और गुरुनानक मंडल के सक्रिय रहे कार्यकर्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, भावुक पिता बोले राजनीतिक रसूख के आगे न्याय की जीत हुई, चलाया था सोशल मीडिया में कैंपेन

सीहोर/भोपाल। राजधानी में ब्यूटीशियन शिखा उर्फ नेहा पासवान की हत्या के मामले में तीन साल आठ महीने बाद फैसला आ गया। इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के गुरुनानक मंडल (Gurunanak Mandal) के सक्रिय कार्यकर्ता रहे रजत कैथवास (Rajat Kaithwas) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में सीहोर जिले के बुदनी थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था। जबकि इससे पहले भोपाल (Court News) शहर के कोलार रोड थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जघन्य श्रेणी के इस हत्याकांड में न्यायाधीश वैभव विकास शर्मा की अदालत ने आजीवन कारावास के अलावा आठ हजार रुपए का अर्थदंड की भी सजा सुनाई है।
चुनाव अभियान में जुटा हुआ था
पूरा परिवार टूटकर बिखर गया

शिखा पासवान का पूरा परिवार पहले गौतम नगर (Gautam Nagar) थाना क्षेत्र में रहता था। पिता कैनरा बैंक (Canara Bank) में जॉब करते है। दोषी करार दिए गए रजत कैथवास के पिता रविशंकर कैथवास (Ravishankar Kaithwas) मंत्री का वाहन चलाते थे। रजत कैथवास और शिखा पासवान एक—दूसरे को प्रेम करते थे। दोनों ने लव मैरिज भी एक मंदिर में जाकर की थी। जिसके बाद दोनों पक्षों के परिवार ने उनके फैसलों को सहमति दे दी थी। दोनों की शादी मार्च, 2021 में हुई थी। लेकिन, संबंध मधुर नहीं रहे और पति—पत्नी के बीच घरेलू कलह शुरु हो गई थी। इस पूरे प्रकरण को सीहोर (Sehore) जिला प्रशासन ने गंभीर प्रकृत्ति का मानकर संवेदनशील श्रेणी में रखा था। विशेष लोक अभियोजक पंकज रघुवंशी की निगरानी में सीहोर जिला न्यायालय में दलीलें पेश की थी। सबूतों और भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य को देखते हुए अदालत ने रजत कैथवास को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और सबूत मिटाने के मामले में सात वर्ष की सजा सुनाई। इसके अलावा उसको आठ हजार रुपए अर्थदंड भरने का भी आदेश दिया गया।
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