Bhopal Property Fraud: भू—राजस्व संहिता की एक धारा में चल रहा प्रदेश में फर्जीवाड़ा

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Bhopal Property Fraud: आदिवासी किसान परिवार की जमीन दो लोगों को बेचने के एक मामले में सामने आया माफियाओं का बंदरबाट, दो सगे भाईयों और तीन दलालों के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज

Bhopal Property Fraud
सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। मध्यप्रदेश में आदिवासी समाज को कांग्रेस के शासन काल से ही जमीन आवंटित की जाती रही है। यह काम भाजपा की सरकार ने भी किया। इसके बावजूद गरीब आदिवासियों की कृषि भूमि को हथियाने का एक खेल भीतर ही भीतर चल रहा है। जिसमें एक बहुत बड़ा नेटवक पूरे मध्यप्रदेश में सक्रिय हैं। दलालों की मदद से चल रहे इस नेक्सस में करोड़ों रूपए का कमीशन खाया जा रहा है। यह बात हम यूं ही नहीं कर रहे। दरअसल, भोपाल (Bhopal Property Fraud) शहर के कोलार थाने में एक जालसाजी का प्रकरण दर्ज हुआ है। जिसकी एफआईआर में इस नेक्सस से जुड़ी एक बात सामने आई है। इसी एफआईआर में बताया गया है कि दलाल भू—राजस्व संहिता की एक धारा की आड़ में जमीन का सौदा करा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने उसी जमीन का सौदा दूसरे व्यक्ति से करा दिया।

ऐसे बेची दूसरी पार्टी को जमीन

कोलार रोड थाना पुलिस के अनुसार 9 अक्टूबर की रात लगभग साढ़े आठ बजे 793/22 धारा 420/34 जालसाजी और एक से अधिक आरोपी का मामला दर्ज किया गया है। जिसकी शिकायत शशिशंकर शर्मा (Shashi Shankar Sharma) पिता आरके शर्मा उम्र 78 साल ने दर्ज कराई है। वे चूना भट्टी स्थित अमलतास फेज—2 में रहते हैं। इस मामले में आरोपी तीन दलाल सेमरी निवासी नारायण सिंह मीणा पिता बंशीलाल मीणा, भगवान सिंह पिताराम सिंह और ग्राम बोरदा निवासी वचन सिंह पिता रामभरोसे है। तीनों आरोपियों ने मिलकर ग्राम कांकरिया में स्थित जीतमल धुर्वे (Jeetmal Dhurve) पिता कुंवर जी, घनश्याम धुर्वे पिता कुंवर जी और उनकी मां कोशिया बाई की जमीन बेचने का अनुबंध किया था। यह करारनामा जनवरी, 2009 में किया गया था। लेकिन, दलाल नारायण सिंह मीणा, भगवान सिंह और वचन सिंह (Vachan Singh) ने मिलकर वही जमीन अशोक नगर में रहने वाले किसी कल्याण सिंह (Kalyan Singh) नाम के व्यक्ति को बेच दी। इस जमीन कासौदा मार्च, 2010 में किया गया।

पहले से दर्ज है कई मामले

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कोलार थाना, जिला भोपाल—फाइल फोटो

पुलिस को शशि शंकर शर्मा ने 23 अप्रैल, 2022 को आवेदन दिया था। जिसकी जांच के बाद तीन दलाल नारायण सिंह मीणा (Narayan Singh Meena) , भगवान सिंह, वचन सिंह, जमीन मालिक घनश्याम धुर्वे और जीतमल धुर्वे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। इस मामले में कोशिया बाई की मौत हो चुकी है। वहीं जांच के दौरान पता चला है कि नारायण सिंह मीणा और भगवान सिंह (Bhagwan Singh) के खिलाफ कोलार (Bhopal Property Fraud) थाने में 1306/22 धारा 420/384/34 (जालसाजी, ब्लैकमेलिंग और एक से अधिक आरोपी का मामला) दर्ज है। इसके अलावा 469/21 धारा 420/506/34 जालसाजी, धमकाना और एक से अधिक आरोपी का केस दर्ज है। खबर है कि इन दोनों मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शशि शंकर शर्मा ने अपने आवेदन में दावा किया है कि उन्हें भू—राजस्व संहिता की धारा 165—6— के तहत आदिवासी की जमीन को दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए छह महीने का समय लगता है। यह बोलकर दलालों ने मोहलत मांगी थी। इसी दौरान दलालों ने दूसरी पार्टी से सौदा कर लिया। इतना ही नहीं छह महीने बाद एग्रीमेंट और मूल अनुबंध गुम होने का झांसा देकर नई तारीख में अनुबंध बनाया गया। हालांकि उस वक्त कोशिया बाई नहीं थी। तब यह कहा गया कि उससे पॉवर आफ अटॉर्नी ले ली गई है।

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दूसरी बार भी झांसा देकर रकम ऐंठ ली

जमीन का सौदा 70 लाख रूपए में हुआ था। जिसमें दलाली के तीन लाख रूपए भी शामिल नहीं थे। यह रकम भी शशि शंकर शर्मा ने दी थी। इसी बीच आरोपी दलाल 2014 में दोबारा उनके पास आए। उनसे बाकी बचे 17 लाख रूपए के अलावा गुम चेक के बदले में नकद रकम लेकर वे भाग गए। इस बार—बार के धोखे से परेशान शशि शंकर शर्मा हताश हो गए और मानसिक अवसाद की अवस्था में चले गए। इसी बीच दोबारा उन्होंने जालसाज भाई और दलालों के खिलाफ आवेदन दिया है। जिसमें पुलिस यह पता लगा रही है कि अशोक नगर निवासी कल्याण सिंह ने जब जमीन खरीदी थी तब भू—राजस्व संहिता की धारा 165—6— के तहत अनुमति लेकर रजिस्ट्री हुई अथवा नहीं। जिसके बाद वह अगली कार्रवाई करेगी। वहीं पुराने और नए अनुबंध पत्रों की जानकारी के अलावा जालसाज भाईयों के बैंक खातों की जानकारी जुटाने का काम कर रही है।   भू—राजस्व संहिता की बारीकी से जांच हुई तो इसमें राजस्व विभाग के कई अफसर भी जांच की जद में आ सकते हैं। इसलिए तमाम कागजाती सबूत जुटाने के बाद पुलिस अगली कार्रवाई करेगी।

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