Bhopal Court News: सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर दोषी करार 

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Bhopal Court News: अदालत ने पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट में सुनाई एक साल की सजा

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। न्यायाधीश अमर सिंह सिसोदिया की अदालत ने पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के एक मामले में डाॅक्टर को दोषी करार दिया है। यह प्रकरण (Bhopal Court News) 2015 से विचाराधीन था जिसमें सुनवाई चल रही थी। अदालत ने आरोपी डॉक्टर सचिन गुप्ता को दोषी करार दिया है। उसे एक साल जेल और पांच हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकार की तरफ से दलीले दिव्या शुक्ला ने पेश की थी।

सात साल पहले दी थी दबिश

अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 29 अप्रैल, 2015 को दोपहर साढ़़े बारह बजे एसएस डायग्नोस्टिक सेंटर (SS Diagnostic Center) निशा टॉवर सिंधी कालोनी पर दबिश दी गई थी। यह कार्रवाई जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने की थी। यहां से सोनोग्राफी मशीन, एफ फॉर्म और एएनसी रजिस्टर, अभियुक्त का रजिस्ट्रेशन क्रमांक 11669 एवं डॉं पूर्वा त्रिपाठी (Dr Purva Tripathi) का रजिस्ट्रेशन 12697 लेकर डाॅक्टर सचिन गुप्ता (Dr Sachin Gupta) को सोनोग्राफी करना पाया गया था। जबकि पंजीयन हेतु आवेदन फॉर्म ए के बिंदु क्रमांक 10 में सोनोग्राफी करने के लिए उक्त सेंटर में डॉं पूर्वा त्रिपाठी को ही स्वीकृति प्रदान की गई थी। अभियुकत उक्त सेंटर का मालिक मात्र के रूप में ही पंजीकृत था। इस प्रकार अनाधिकृत रूप से गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी आरोपी डॉं सचिन गुप्ता कर रहा था। डाॅक्टर सचिन गुप्ता के खिलाफ पीसी एण्ड  पीएनडीटी परिवाद पत्र अदालत के समक्ष पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

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