Bhopal Court News: नाबालिग से गैंगरेप के दो आरोपी दोषी करार 

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Bhopal Court News: अदालत ने सुनाई दो लाख रूपए अर्थ दंड के साथ आजीवन कारावास की सजा

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। जिला अदालत ने नाबालिग से गैंगरेप मामले में दर्ज एक प्रकरण में फैसला सुनाया है। यह निर्णय न्यायाधीश पदमा जाटव की अदालत (Bhopal Court News) ने दिया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इसके अलावा दोनों दोषियों को करीब दो लाख रूपए अर्थदंड चुकाने की भी सजा दी गई है। यह संभवतः पहला मामला होगा जिसमें इतने भारी अर्थदंड का फैसला अदालत ने लिया हो।

ऐसे हुई थी घटना

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोषी करार दिए गए अभियुक्त भूरा उर्फ प्रद्युमन और कमलेश उर्फ अनुपम उर्फ कम्मू  है। दोनों के खिलाफ खजूरी सड़क थाने में धारा 363/366/376-घ-/5जी/6 का प्रकरण दर्ज था। इसी मामले में क्रमशः अदालत ने सात-सात वर्ष, 10-10 वर्ष और पाॅक्सो और ज्यादती की धारा में आजीवन कारावास का फैसला दिया। इसके अलावा भूरा को 66 हजार रूपए और कमलेश को एक लाख 40 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । कमलेश यादव (Kamlesh Yadav) बैरागढ गांव में रहता है। वह पीड़िता की मां का परिचित था। वह नंवबर 2020 में मां से मुलाकात के बहाने घर में आया था। आरोपी 19 जनवरी, 2021 की रात को नूडल्स खिलाने के बहाने रेलवे स्टेशन ले गया। यहां उसका दोस्त भूरा उर्फ प्रद्यम्न (Bhura@Pradumn) मिला। दोनों जलसा गार्डन (Jalsa Garden) के पीछे सुनसान जगह पर नाबालिग को ले गए। यहां उन्होंने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था।

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